
OLX पर विज्ञापन देखना पड़ा महंगा! खरीदने के नाम पर घर बुलाया, फिर… जानें पूरा मामला(photo-patrika)
Crime News: सलूंबर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र में सवा पांच साल पहले वृद्धा की हत्या कर जेवरात लूटने के मामले में जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी दंपती को आजीवन कारावास और 15 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सलूंबर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र के खोलडी गांव में 24 जुलाई, 2020 को उधारी पैसा मांगने गई वृद्धा झमकू बाई गाड़िया लोहार (75) की पड़ोसी दंपती ने नृशंस हत्या कर शव के टुकड़े अन्यत्र फेंक जेवरात लूट लिए थे।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एडवोकेट रणजीत पूर्बिया और अपर अभियोजक नाहर सिंह चुंडावत ने जिला एवं सत्र न्यायालय सलूंबर में न्यायाधीश रामेश्वर प्रसाद चौधरी के सम्मुख 34 दस्तावेज एवं 21 गवाह पेश किए। न्यायाधीश आरोपी दंपती महेंद्र कलाल एवं सीमा कलाल को आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
न्यायालय ने निर्णय में कहा, यह अपराध अत्यंत जघन्य है, जिसमें आरोपियों ने वृद्ध महिला पर अमानवीय अत्याचार कर उसकी हत्या की है। यह निर्णय समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने वाला है।
झल्लारा थाना के खोलडी गांव निवासी झमकू बाई पत्नी लकमा गाडुलिया उधारी के रुपए मांगने पड़ोसी महेंद्र कलाल के घर गई थी। उसके बाद वापस घर नहीं पहुंची। परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला।
दूसरे दिन 25 जुलाई को नौखली से समोडा रोड के समीप प्लास्टिक के कट्टे में महिला के शव के टुकड़े पुलिस ने बरामद किए, जिसकी शिनाख्त मृत महिला के पुत्रों ने की और झल्लारा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया था।
Published on:
12 Nov 2025 11:55 am
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