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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह (ujjain collector ashish singh) के निर्देश पर शहर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश के अनुसार किसी घर में यदि कोई व्यक्ति कोरोना पाजिटिव (corona positive) पाया जाता है तो घर के सभी सदस्यों को क्वारंटीन में रखा जाता है। इसके विपरित कई स्थानों पर यह पाया गया है कि पाजिटिव मरीज के परिजन घर के बाहर निकल कर अपने दुकान या अन्य काम पर चले जाते हैं। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह के मामलों में शहर के नानाखेड़ा, नीलगंगा थाना, जीवाजीगंज और माधवनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 14 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी के खिलाफ धारा 188 के तत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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228 लोगों को जेल भेजा
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर जिले में मास्क पहनकर घरों से निकलना अनिवार्य किया गया है। मास्क नहीं पहनने वाले 244 लोगों पर 48 हजार 800 रुपए जुर्माना किया गया। साथ ही 228 व्यक्तियों को अस्थाई जेल भेज दिया गया।
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इन पर हुई एफआइआर
अपर कलेक्टर जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि गीता कालोनी के अशोक जैन पंवासा क्षेत्र की रेखा बाई, दुर्गेश सोलंकी व अन्य 12 व्यक्ति, इस प्रकार कुल 14 लोगों पर एफआइआर दर्ज की गई है। उन्होंने अपील की है कि कोरोना पाजिटिव पाए जाने पर मरीज के साथ-साथ उसके परिजनों को भी नियमानुसार क्वारंटीन में रहकर अन्य लोगों में इन्फेक्शन फैलाने से बचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है।
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पत्नी पाजिटिव, पति दुकान खोलकर बैठा था
विक्रमादित्य मार्केट में नारायण ट्रेडर्स के संचालक की पत्नी कोरोना संक्रमित है। इसके बावजूद संचालक दुकान खोलकर व्यापार कर रहा था। जानकारी मिलने पर अपर कलेक्टर जितेंद्र चौहान टीम के साथ मौके पर पहुंचे। चौहान ने कार्रवाई करते हुए दुकान सील कर दी।