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तीन अभियुक्तों को अदालत से मिली उम्रकैद की सजा, जाने क्या है पूरा मामला

5 साल पूर्व सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई थी। पिता की तहरीर पर तीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब जाकर हुआ न्याय।
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उन्नाव

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Narendra Awasthi

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Updated: 11 Mar 2021, 7:49 PM IST

तीन अभियुक्तों को अदालत से मिली उम्रकैद की सजा, जाने क्या है पूरा मामला

तीन अभियुक्तों को अदालत से मिली उम्रकैद की सजा, जाने क्या है पूरा मामला

उन्नाव. 5 साल पूर्व हुई हत्या पर न्यायालय ने तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता युवकों ने लेनदेन के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 5 साल पूर्व भी इस हत्या का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली। अदालत ने आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जो मृतक के पिता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

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सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना

घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के भरत मिलाप का है। लगभग 5 साल पूर्व 9 जून 2015 को फिरोज पुत्र अशफाक निवासी तकी नगर सदर कोतवाली का शव भरत मिलाप के पास मिला था। फिरोज की मौत गोली लगने से हुई थी। पिता अशफाक ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर पुरवा कोतवाली क्षेत्र निवासी गुफरान, अंगद, इस्लाम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुरवा कोतवाली पुलिस ने विवेचना की। मामला रुपए के लेन-देन का था। पिता ने बताया कि बेटे को घर से बुलाकर उसकी हत्या की गई थी। इसके पूर्व जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। पुलिस ने सभी हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को दोषी माना गया। तीनों को उम्रकैद के साथ 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

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