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Unnao news: अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई, अर्थदंड भी लगाया

उन्नाव में विशेष सत्र पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त रायबरेली जिले का रहने वाला है।
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Unnao news: अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई, अर्थदंड भी लगाया

Unnao news: अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई, अर्थदंड भी लगाया

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में विशेष सत्र न्यायधीश की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस और विशेष लोक अभियोजक की पैरवी से अभियुक्त को यह सजा सुनाई गई है। 8 साल बाद मौरावां थाना में दर्ज मुकदमे का निर्णय आया है। जिसमें से रायबरेली के रहने वाले आरोपी को यह सजा सुनाई गई है।

प्रदेश में 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत अदालत से दोषियों को सजा दिलाए जाने की प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में विशेष लोक अभियोजक अभियोजन विभाग राजीव अवस्थी ने मौरावां थाना में दर्ज मामले में पैरवी की। यह मामला आईपीसी की धारा 376 (दो) एवं पॉक्सो एक्ट में दर्ज है। घटना 2016 की है।

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विशेष सत्र न्यायधीश की अदालत ने सुनाई सजा

विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दुष्कर्म के मुकदमे में एक अभियुक्त को दंडित किया है। पुत्तन पुत्र पुत्र रज्जू लोधा निवासी दुनिया का पुरवा थाना गुरबक्श गंज जनपद रायबरेली को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस की तरफ से उप निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला और पैरोकार कांस्टेबल शुभम का विशेष योगदान था।

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