scriptदुष्कर्म मामले में इटावा के मौलाना को दस साल की कैद, 10 हजार का जुर्माना | Etawah Maulana imprisoned for ten years in rape case 10 thousand fined | Patrika News

दुष्कर्म मामले में इटावा के मौलाना को दस साल की कैद, 10 हजार का जुर्माना

locationवाराणसीPublished: Sep 22, 2022 05:58:05 pm

वाराणसी की युवती को निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी मामले में दोषी इटावा के मौलाना जरजिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
 

दुष्कर्म मामले में इटावा के मौलाना को दस साल की कैद, 10 हजार का जुर्माना

दुष्कर्म मामले में इटावा के मौलाना को दस साल की कैद, 10 हजार का जुर्माना

वाराणसी की युवती को निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी मामले में दोषी इटावा के मौलाना जरजिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने मौलाना जरजिस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के इस फैसले पर मौलाना जरजिस के अधिवक्ता ने कहा कि, इस मामले में हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वाराणसी के जैतपुरा की क्षेत्र की रहने वाली युवती ने मौलाना के खिलाफ 2015 में कैंट थाने में केस दर्ज कराया था।
मामला कुछ इस तरह था

मामला यह है कि, जैतपुरा थाना अंतर्गत एक मोहल्ले में रहने वाली युवती के अनुसार मौलाना जरजिस अक्सर बनारस में तकरीर करने के लिए आता था। वह होटल में ठहरता था। तकरीर के दौरान ही वर्ष 2013 में उसका परिचय मौलाना से हुआ था। उसके बाद कई बार उससे मुलाकात होती रही और जब भी वह बनारस आता तो मुझे होटल में बुलाता था।
महिला ने बताया कि, इस मौलाना ने शादी का झांसा देकर होटल में कई बार दुष्कर्म किया। यही नहीं इसका अश्लील वीडियो भी बनवा लिया। इस वीडियो को उसने ब्लैकमेल करने का आधार बना लिया। अब जब भी बनारस आता तो दुष्कर्म करता।
यह भी पढ़े – पार्षदों को थूककर पानी पिला रहा था कर्मचारी, जांच के आदेश

मौलाना ने धमकी भी दी

महिला ने बताया कि, मौलाना जरजिस 19 नवंबर 2015 को घर आया और कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके साथ ही धमकी दी कि यदि इसका किसी से जिक्र करोगी तो तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करेंगे। इसके बाद काफी मिन्नतों के बाद भी मौलाना जरजिस ने उसके साथ निकाह नहीं किया तो युवती ने वाराणसी के एसएसपी के यहां प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ एक दिसंबर 2015 को दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद अदालत ने विचारण में आरोपी मौलाना जरजिस को दोषी पाया।
यह भी पढ़े – Free Electricity : किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली नहीं देगी यूपी सरकार

बयान, साक्ष्य के आधार पर सजा

अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के अनुसार, पीड़िता और चार गवाहों के बयान, साक्ष्य के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया। गुरुवार को 10 साल कड़ी कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना सुनाया।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो