
प्रतीकात्मक तस्वीर,सोर्स- पत्रिका न्यूज
Varanasi crime news: लालपुर-पांडेयपुर थाने के अंतर्गत रहने वाले एक दंपति ने आरोप लगाया है कि उनके निजी वीडियो इंस्टाग्राम (instagram) पर अपलोड किया जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल करने का आरोप एक महिला के ऊपर लगा है। दंपति ने आरोप लगाया है कि महिला ने इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर वीडियो अपलोड किए हैं। बताया जा रहा है कि बनाया गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर अश्लील वीडियो की भरमार है। फिलहाल, पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी महिला की तलाश कर रही है।
वाराणसी के लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले दंपति ने बताया कि इस मामले में उन्होंने पूर्व में पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने साइबर सेल में भी शिकायत दर्ज कराई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद दंपति ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के आदेश पर अब एफआईआर दर्ज की गई है।
दंपति ने बताया कि मिर्जापुर के बरौनी की रहने वाली एक महिला के मोबाइल से पति-पत्नी के निजी वीडियो बनाए गए और अब उसे इंस्टाग्राम अकाउंट पर वायरल किया जा रहा है। दंपति ने बताया कि महिला का नाम किरण यादव और इस कृत्य के कारण दोनों की छवि खराब हो रही है। उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर बाद एक के बाद एक कई पोस्ट किए गए।
दंपति का आरोप है कि लगातार पोस्ट किए जाने के बाद उन्होंने महिला से मिलकर ऐसा न करने की बात कही और सारे वीडियो भी डिलीट करने को कहा, जिस पर महिला ने उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। दंपति ने बताया कि पूर्व में भी लालपुर पांडेयपुर थाने पर मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में कोर्ट ने मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
दंपति ने बताया कि फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दो नहीं बल्कि 200 वीडियो एक के बाद एक पोस्ट किए गए हैं। यह सभी पोस्ट अश्लील वीडियो से भरे हुए हैं। सिर्फ वीडियो ही नहीं इस अकाउंट पर अश्लील तस्वीरें भी अपलोड की गई हैं। फिलहाल, बीएनएस की धारा 351(3), 352, 356(2) और आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करवाने और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
Updated on:
29 May 2026 07:56 am
Published on:
29 May 2026 07:56 am
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