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द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 : RPSC का कारनामा, माइनस 23 अंक वाले को भी दे दी नियुक्ति

सरकारी अधिवक्ता कारण सहित जवाब पेश करें कि मिनिमम कट ऑफ माक्र्स क्यों नहीं निर्धारित किए गए?

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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे प्रदीप नन्द्राजोग और जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की खंडपीठ ने सोमवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 के तहत गणित विषय में कट-ऑफ माक्र्स निर्धारित नहीं करने और इसके चलते माइनस 23 अंक प्राप्त करने वाले एक अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने के मामले में नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है। खंडपीठ ने यह आदेश मनीषा शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई में दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक शर्मा व निधि शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि द्वितीय शिक्षक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंक की योग्यता निर्धारित नहीं होने की वजह से माइनस अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है। उन्होंने इसके तथ्य पेश किए। इस पर खंडपीठ ने कहा सरकारी अधिवक्ता कारण सहित जवाब पेश करें कि मिनिमम कट ऑफ माक्र्स क्यों नहीं निर्धारित किए गए?