30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता रहेगी बरकरार

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म करने की कोशिश खारिज कर दी है। जानिए कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jun 30, 2026

Birthright Citizenship, Donald Trump, US Supreme Court, US Citizenship, Trump Executive Order, 14th Amendment, America Citizenship Law, US Immigration News, Trump News, US Birthright Citizenship,

डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो - आईएएनएस)

US Birthright Citizenship: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म करने की ट्रंप प्रशासन की कोशिश को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को पहले की तरह अमेरिकी नागरिकता मिलती रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अस्वीकार कर दिया जिसमें अमेरिका में अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के यहां जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी।

क्या था ट्रंप का आदेश?

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश का उद्देश्य उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता से वंचित करना था जिनके माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या अस्थायी वीजा पर हैं। ट्रंप सरकार की दलील थी कि विदेशी प्रवासियों के बच्चे तकनीकी रूप से पूरी तरह अमेरिका के कानूनी अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसलिए उन्हें यहां पैदा होते ही अपने आप अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि 14वें संशोधन की लंबे समय से चली आ रही न्यायिक व्याख्या के अनुसार अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाले लोगों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है।कोर्ट का फैसला 6-3 के बहुमत से आया और इसके साथ ही ट्रंप के नागरिकता नियम बदलने के प्रयास को बड़ा झटका लगा।

14वां संशोधन क्यों है अहम?

अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन गृह युद्ध के बाद लागू किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्व गुलामों और अश्वेत नागरिकों को अमेरिकी नागरिकता का संवैधानिक अधिकार देना था।

इस संशोधन में कहा गया है कि अमेरिका में जन्म लेने या नागरिकता प्राप्त करने वाला और अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के अधीन हर व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और जिस राज्य में वह रहता है उसका नागरिक होगा। इसी संवैधानिक प्रावधान के आधार पर दशकों से अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को स्वतः नागरिकता मिलती रही है।

ट्रंप की इमिग्रेशन नीति का अहम हिस्सा था यह फैसला

दरअसल, प्रवासियों पर लगाम लगाने की ट्रंप सरकार की सख्त नीति में यह सबसे बड़ा कदम था। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही यह बड़ा फैसला लिया था। दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की नीतियों से जुड़ा यह पहला ऐसा बड़ा विवाद था जिस पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर?

इस फैसले के बाद अब अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता का पुराना नियम पहले की तरह ही चलता रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाले बच्चों को आगे भी वहां की नागरिकता मिलती रहेगी और राष्ट्रपति ट्रंप का पाबंदी लगाने वाला आदेश पूरी तरह बेअसर हो जाएगा।