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Ahmedabad: दिवाली से पहले मनपा की कार्रवाई, मिठाई-नमकीन की चार इकाइयां सील

शाहीबाग, दूधेश्वर स्थित तावड़ीपुरा और गांधी रोड क्षेत्र में खाद्य पदार्थों के उत्पादन, संग्रह और बिक्री की जांच की। इस दौरान साफ-सफाई, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, पैकेजिंग और इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल के निस्तारण में नियमों की अनदेखी सामने आई।
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अहमदाबाद

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Omprakash Sharma

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Updated: 30 Oct 2026, 10:18 PM IST

AMC News

तेल की जांच करते हुए।

Ahmedabad: शहर में दिवाली के त्योहार से पहले मिठाई और फरसाण की बढ़ती मांग के बीच अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) के हेल्थ फूड विभाग ने खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली चार खाद्य उत्पादन इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को उन्हें सील कर दिया।

विभाग के अनुसार, शाहीबाग के दूधेश्वर रोड स्थित महेश्वरी एस्टेट में स्वस्तिक फूड्स और तावड़ीपुरा स्थित महेश्वरी इंडस्ट्रियल एस्टेट में श्याम सुंदर फूड प्रोडक्ट्स को सील किया गया। वहीं, गांधी रोड पर पुराने प्रताप सिनेमा के पास प्रकाशकुमार कन्हैयालाल तथा अमृतलाल कुबेरदास नमकीनवाला की इकाइयों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।

कहीं गंदगी तो कहीं पैकेजिंग में लापरवाही

स्वस्तिक फूड्स में जांच के दौरान इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल के उचित निस्तारण में उल्लंघन मिला। परिसर में टाइल्स, दीवारों की सफेदी और फर्श की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। कारीगर कैप, एप्रन, मास्क और दस्ताने जैसे सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। यहां स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन भी नहीं हो रहा था। इसी तरह श्याम सुंदर फूड प्रोडक्ट्स में पैकेजिंग और लेबलिंग निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं मिली। यहां भी स्वच्छता संबंधी मानकों का उल्लंघन और इस्तेमाल किए गए तेल के निस्तारण के लिए अधिकृत एजेंसी से अनुबंध नहीं होना सामने आया।

गांधी रोड की दो इकाइयों में भी खामियां

प्रकाशकुमार कन्हैयालाल और अमृतलाल कुबेरदास नमकीनवाला की इकाइयों में खाद्य पदार्थों के उत्पादन, संग्रह और बिक्री के दौरान जरूरी स्वच्छता नहीं पाई गईं। दोनों इकाइयों में इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल के निस्तारण के लिए भी मान्यता प्राप्त एजेंसी से अनुबंध नहीं था।

50 किलो से अधिक तेल इस्तेमाल करने वालों को निर्देश

मनपा ने स्पष्ट किया है कि प्रतिदिन 50 किलो से अधिक खाद्य तेल इस्तेमाल करने वाली इकाइयों को प्रयुक्त तेल के सुरक्षित संग्रह और निस्तारण के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसी से अनुबंध करना अनिवार्य है। तेल का अनधिकृत पुनः उपयोग रोकना भी संचालकों की जिम्मेदारी होगी। विभाग ने सभी मिठाई, फरसाण और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ निर्माताओं को स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण सामग्री, कर्मचारियों के सुरक्षा उपकरणों और पैकेजिंग-लेबलिंग के नियमों का पालन करने की अपील की है।