
Cadila Pharmaceuticals: फार्मा कंपनी के सीएमडी पर यौन उत्पीड़न के आरोप: बल्गेरियाई महिला ने दायर की याचिका
Cadila Pharmaceuticals: बल्गेरियाई मूल की महिला ने अहमदाबाद की जानी-मानी फार्मा कंपनी कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजीव मोदी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने यह आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस महिला को अगस्त 2022 में फार्मा कंपनी सीएमडी के लिए फ्लाइट अटेंडेंट और निजी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था।
गुजरात की एक निचली अदालत ने फ्लाइट अटेंडेंट की याचिका को खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे सी दोशी ने इस सिलसिले में 13 अक्टूबर को अहमदाबाद पुलिस को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। याचिका स्वीकार करने के बाद अदालत की रजिस्ट्री को संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत से उक्त मामले का रिकॉर्ड और कार्यवाही (आरएंडपी) एकत्र करने के लिए भी कहा था।
अब इसपर दिवाली अवकाश के बाद 4 दिसंबर को न्यायमूर्ति एच डी सुथार सुनवाई करेंगे।
याचिका के अनुसार महिला का आरोप
बुल्गारिया की 27 वर्षीय महिला की याचिका के अनुसार, उसे अगस्त 2022 में फार्मा कंपनी के प्रबंध निदेशक के लिए फ्लाइट अटेंडेंट और निजी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद, वह नवंबर 2022 में अहमदाबाद पहुंची और उसे कंपनी द्वारा छारोदी क्षेत्र में एक आवास प्रदान किया गया।
याचिका में, उसने आरोप लगाया कि फरवरी 2023 में राजस्थान की यात्रा के दौरान दवा कंपनी के प्रबंध निदेशक ने उस पर यौन टिप्पणी की।
उसने आरोप लगाया कि कुछ दिन बाद जम्मू की यात्रा के दौरान फार्मा कंपनी के सीएमडी ने उसे "असुविधाजनक स्थिति" में रखा और दूसरों की उपस्थिति में उसका यौन उत्पीड़न भी किया।
महिला ने यह दावा भी किया कि उसने सीएमडी के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न की शिकायत लेकर शहर पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज नहीं की गई।
स्थानीय अदालत से भी मिली निराशा
इसके बाद, उसने कुछ महीने पहले एक स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। अहमदाबाद ग्रामीण मजिस्ट्रेट अदालत (निचली अदालत) ने उसकी शिकायत खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट ने एफआईआर के लिए महिला की याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि “उसके आरोपों में कोई दम नहीं है और वह अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत देने में विफल रही है”।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी ताजा याचिका में, बल्गेरियाई नागरिक ने आरोप लगाया है कि व्यवसायी को बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने उसे वस्त्रपुर पुलिस स्टेशन में हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था।
राजीव मोदी पर आरोप
शिकायत में कंपनी के एक अन्य शीर्ष अधिकारी जॉनसन मैथ्यू का भी नाम लिया गया है। पुलिस और निचली अदालतों ने शिकायत खारिज कर दी है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने शिकायत दर्ज करने के लिए वस्त्रपुर में महिला पुलिस स्टेशन से भी संपर्क किया, लेकिन बार-बार प्रस्तुत करने और लिखित साक्ष्य के बावजूद, उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई।
Published on:
23 Nov 2023 04:20 pm
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