अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय) एन एस सहवाल ने बताया कि विद्युत चोरी में लिप्त पाए गए उपभोक्ताओं के विद्युत संबंध विच्छेद किए जाने पर उन्हें जुर्माना निर्धारण नोटिस कम्पाउंड शुल्क के साथ भेजा जाता था। लेकिन उपभोक्ता को री-कनेक्शन के लिए नोटिस जारी नहीं किए जाते थे। उपभोक्ता जुर्माना रािश व कम्पाउंंिडंग शुल्क जमा करवाकर प्रकरण का निस्तारण होना मानकर विद्युत उपभोग करना प्रारम्भ कर देते हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे उपभोक्ता द्वारा जुर्माना राशि, कम्पाउंिडंग शुल्क तथा पुन: कनेक्शन शुल्क जमा करवाने के बाद ही पुन: कनेक्शन आदेश जारी कर उपभोक्ता को राहत प्रदान करें