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विधानसभा में गूंजा आनासागर झील किनारे होटल-रेस्टोरेंट का मामला

नगर निगम ने कहा 15 को अनुमति दी, 4 को सीज किया
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अजमेर

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Preeti Bhatt

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Updated: 19 Jul 2019, 2:02 PM IST

Assembly : Anasasagar lake-side hotel-restaurant case

अजमेर के आनासागर बारहदरी पर शाम को घूमने के लिए उमड़े लोग

अजमेर. आनासागर झील anasagar lake से पुष्कर झील तक बनाए गए होटल-रेस्टोरेंट का मामला विधानसभा Assembly में गूंजा है। विधानसभा सदस्य चेतन सिंह चौधरी ने तारांकित प्रश्न के जरिए पूछा है कि आनासागर झील से पुष्कर झील को जारे वाले सडक़ मार्ग की मास्टर प्लान में लम्बाई चौड़ाई क्या है? अतिक्रमियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? वहीं नगर नियोजन विभाग के अनुसार राम नगर जंक्शन से नौसर घाटी हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार की अंतिम सीमा तक अजमेर मास्टर प्लान-2023 के अनुसार सडक़ का मार्गाधिकार 160-200 फीट निर्धारित है। जिसे सडक़ मार्गाधिकार समिति द्वारा 160 फीट निर्धारित है।

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एनसीसी कार्यालय से चौपाटी तक मास्टर प्लान के अनुसार सडक़ का मार्गाधिकार 120-160 फीट है। जिसे सडक़ मार्गाधिकार समिति द्वारा 100 फीट निर्धारित किया गया है। चौपाटी से रीजनल कॉलेज तिराहे तक अजमेर मास्टर प्लान-2023 के अनुसार सडक़ मार्गाधिकार समिति द्वारा 120 फीट निर्धारित किया है। नगर निगम ने पिछले दो सालों में 15 लोगों को होटल व रिसोर्ट व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति जारी की है। निगम के अनुसार मास्टर प्लान के विपरीत नगर निगम क्षेत्र में आना सागर झील के केन्द्र से 250 मीटर के रेडियस में किसी प्रकार का कोई नवनिर्माण नहीं हुआ है। मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण के मामले में गंगा देवी पत्नी रामचन्द्र आना सागर लिंक रोड, गौरव गोयल लिंक रोड, निशिका मनवानी आना सागर लिंक रोड तथा दीपिका बोथरा आनासागर लिंक रोड के निर्माण सीज किए गए हैं।

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