
अजमेर.
जिला मजिस्ट्रेट विश्व मोहन शर्मा के निर्देशों के अनुसार जिले में 7 मई को आखातीज तथा 18 मई को पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावा होने के कारण बाल विवाह पर सख्ती से नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए 24 घंटे कार्यरत रहने वाले कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर अरविंद कुमार सेंगवा ने बताया कि बाल विवाह संबंधी सूचना पर त्वरित कार्यवाही के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर के कार्यालय में 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम का फोन नम्बर 0145.2630304 रहेगा। कंट्रोल रूम में तीन पारियों में कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। कंट्रोल रूम के सहप्रभारी महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जितेन्द्र शर्मा होंगे। इस कंट्रोल रूम पर बाल विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचनाए पत्र अथवा शिकायत दी जा सकती है। उल्लेखनीय है आखातीज के उपलक्ष्य में बालविवाह होने की संभावना रहती है। इसके चलते प्रशासन खासा सतर्क है। हालांकि विवाह के लिए लडक़ी की आयु 18 वर्ष और लडक़े की आयु 21 वर्ष तय की गई है।
Updated on:
24 Apr 2019 08:46 pm
Published on:
24 Apr 2019 08:46 pm
