
teacher salary
अजमेर.
राज्य में 26 हजार प्रथम लेवल शिक्षकों की भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने अध्यापक भर्ती परीक्षा (रीट) को क्लीन चिट दे दी है। न्यायालय ने महेन्द्र कुमार जाटोलिया सहित अन्य अभ्यर्थियों द्वारा चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही पिछले छह माह से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया को रफ्तार मिल सके गी।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा राज्य में 54 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 11 फरवरी 2018 को रीट का आयोजन किया था। इसके तहत द्वितीय लेवल में कक्षा छठी से आठवीं में पढ़ाने वाले 28 हजार शिक्षक और प्रथम लेवल में कक्षा एक से पांचवीं तक पढ़ाने वाले 26 हजार शिक्षकों की भर्ती की जानी थी। शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट का परिणाम जारी करते ही अनेक अभ्यर्थियों ने पेपर आउट सहित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों सहित मूल्यांकन व्यवस्था को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी।
सितंबर में सुलझा था द्वितीय स्तर भर्ती मामला
अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका की वजह से राज्य में शिक्षकों को नियुक्ति का मामला लंबे समय तक अटका रहा। 19 सितंबर को उच्च न्यायालय ने द्वितीय लेवल के 28 हजार शिक्षकों की भर्ती को सही ठहराते हुए अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी थी। प्रथम लेवल में 26 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर भी जाटोलिया सहित अनेक अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय की डबल बैंच में याचिका दायर कर दी। 19 जनवरी 2019 को उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व गोवर्धन बारधार की बेंच ने रीट को सही करार दते हुए इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर दी।
फैक्ट फाइल
रीट के कुल पद -54 हजार
द्वितीय लेवल- 28 हजार
प्रथम लेवल- 26 हजार
रीट परीक्षा- 11 फरवरी 2018
कुल अभ्यर्थी - 9,79,768
महिला अभ्यर्थी- 5,16,825
पुरुष अभ्यर्थी-4,62,943
प्रथम लेवल पंजीकृत अभ्यर्थी 2,08,877
द्वितीय लेवल पंजीकृत अभ्यर्थी 8,04,122
दोनो स्तर के पंजीकृत अभ्यर्थी- 33,231
प्रथम लेवल का परिणाम जारी- 11 अप्रेल 2018
64 हजार 824 अभ्यर्थी उत्तीर्ण
द्वितीय लेवल का परिणाम जारी- 31 जुलाई 2018
2 लाख 53 हजार 239 अभ्यर्थी उत्तीर्ण
Updated on:
09 Feb 2019 04:19 pm
Published on:
11 Feb 2019 10:10 am
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