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NRC Act : राजस्थान में भी लागू हो एनआरसी, बाहर हों बांग्लादेशी

locationअजमेरPublished: Sep 22, 2019 09:32:36 pm

Submitted by:

raktim tiwari

अजमेर में दरगाह पर आने वाले जायरीन के साथ बांग्लादेशी घुसपैठिये प्रवेश कर जाते हैं। यह होटल, दुकान पर अपनी पहचान छुपाकर मजदूरी करते रहते हैं।

vasudev devnani

vasudev devnani

अजमेर.

विधायक वासुदेव देवनानी (Vasudev devnani)ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर असम की तरह राजस्थान में भी नेशनल रजिस्ट्रर ऑफ सिटिजंस एक्ट (एनआरसी) लागू करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि कोटा (kota), जयपुर (jaipur), उदयपुर (udaipur), जोधपुर (jodhpur) सहित कई जिलों में बांग्लादेशी (bangladeshi) घुसपेठियों की अवैध बस्तियां (illegal colony) बन चुकी हैं। अजमेर में दरगाह (garib nawaz dargah) पर आने वाले जायरीन (pilgrims) के साथ बांग्लादेशी घुसपैठिये प्रवेश कर जाते हैं। यह होटल, दुकान पर अपनी पहचान छुपाकर मजदूरी करते रहते हैं।
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पहाड़ों पर कब्जे
पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध कब्जे (illegal capture)कर मकान बना लिए हैं। फर्जी दस्तावेजों (fake documents) से सरकारी आधार कार्ड (aadhar card), राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (voter ID) तैयार करा लिए हैं। पुलिस कार्रवाई (POLICE OPERATION) में यह पूरी तरह पकड़ में नहीं आते है। शहर में लूट (loot), डकैती (dacoity), चोरी (theft) अन्य घटनाओं में बांग्लादेशी घुसपेठियों की संलिप्तता रहती है।
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नशे के कारोबार में लिप्त
देवनानी ने बताया कि नशे का कारोबार (drugs deal) भी बढ़ रहा है। ऐसे में एनआरसी एक्ट (NRC ACT) लागू कर इन्हें अजमेर सहित समूचे राजस्थान (rajasthan) से बाहर निकालने की कार्रवाई करनी चाहिए।
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बिना विलंब शुल्क विद्यार्थियों की सूची 30 तक
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (central board of secondary education ) ने विभिन्न रीजन में सरकारी, निजी स्कूल से विद्यार्थियों की ऑनलाइन (online) सूची (एलओसी) मांगी है। यह विद्यार्थी वर्ष 2020 में दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में बैठेंगे। स्कूल 30 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क (without late fees) के सूची भेज सकेंगे।
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