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किशोरी से रेप के दोषी को 20 साल का कारावास, 49 हजार रुपए का जुर्माना

Rajasthan News : पोक्सो कोर्ट के सुनाए एक फैसले में नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 20 साल के कारावास व 49 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।
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अजमेर

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Omprakash Dhaka

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Updated: 22 Feb 2024, 3:08 PM IST

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Ajmer News : पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने बुधवार को सुनाए एक फैसले में नाबालिग से बलात्कार के अभियुक्त को 20 साल के कारावास व 49 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया।

परिवादी ने 19 मार्च 2023 को मांगलियावास थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री 28 फरवरी को रात्रि में बिना बताए घर से चली गई। उसका कहीं सुराग नहीं लगा। जिस दिन उसकी पुत्री गई उसी दिन से पड़ोस में रहने वाला एक युवक भी गायब है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पांच अप्रेल को पीड़िता को बरामद कर उसके बयान दर्ज कराए गए। इनके आधार पर पोक्सो एक्ट की धारा 376 (2) (एन) 376 (3) भादसं 8 3/4, 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट की धारा जोड़कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।


विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार के अनुसार पीड़िता ने बयानों में घटना की पुष्टि की। इसमें बताया कि 28 फरवरी को पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने घर से बाहर बुलाया और उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अजमेर रेलवे स्टेशन ले गया। वहां से अहमदाबाद ले गया। एक माह तक किराए के मकान पर रखा और उसके साथ बलात्कार किया।


परिहार ने 15 गवाह तथा 32 दस्तावेज पेश किए। पीड़िता की आयु घटना के दिन 12 वर्ष 9 माह व 22 दिन थी। बलात्कार की पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर हुई। अभियुक्त ने उसकी आधी उम्र की किशोरी से बलात्कार किया।

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अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है। आरोपी पड़ोसी है जो हर सुख-दुख में काम आता है। पीड़िता के परिजन आरोपी को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उसके द्वारा ऐसे कृत्य ने मानवता को शर्मसार किया है। किशोरी के साथ जिस प्रकार घटनाकारित की है। इससे उसकी मानसिक व मनोस्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।


धारा 376 में तीन वर्ष, 3000 रुपए जुर्माना, धारा 366 में 5 वर्ष 5000 रुपए, धारा 344 में एक वर्ष 1000 रुपए व धारा 376 -3 में 20 वर्ष 20000 रुपए जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट की धारा 5 एल-6 में 20 वर्ष कारावास व 20000 कुल 49 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए पृथक से दिलाए जाने के आदेश दिए।