
फाइल फोटो पत्रिका
Assistant Professor Recruitment Exam : राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। यह यह परीक्षा 7 से 20 दिसम्बर तक कराई जानी थी। सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 स्थगित किए जाने के आदेश के खिलाफ राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर कर दी है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती के तहत विषयवार 574 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। यह परीक्षा 7 से 20 दिसम्बर तक कराई जानी थी। अभ्यर्थियों ने सिलेबस को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस पर अदालत ने परीक्षा स्थगित करने के आदेश दिए।
सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अध्ययन व कानूनी राय के बाद अपील दायर की गई है। आयोग ने 30 विषयों के सहायक आचार्यों के 574 पदों के लिए पूर्व में आवेदन मांगे थे।
इससे पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं के आयोजन से जुड़ी संस्थाएं बड़े कोचिंग संस्थानों का पैटर्न अपना रही हैं। इससे न केवल अभ्यर्थियों के बीच असमानता बढ़ी, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में व्यावसायीकरण भी बढ़ा है। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होने से कोचिंग संस्थानों को फायदा पहुंच रहा है। यह सब शिक्षा प्रणाली को बर्बाद और नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
इसके साथ ही 7 दिसंबर से होने वाली कॉलेज शिक्षा सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग पाठ्यक्रम जारी करने के 30 दिन बाद परीक्षा का आयोजन कराए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं को अंतिम निस्तारण के लिए 15 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई के लिए लगाया जाए। इस परीक्षा के जरिए 575 पदों पर चयन किया जाना है और इसके लिए 94,000 आवेदन आए हैं।
Updated on:
05 Dec 2025 08:48 am
Published on:
05 Dec 2025 08:47 am
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