
प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामले की जांच में पुलिस जुटी है। सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस की रिमांड अर्जी स्वीकार कर ली है। इसके बाद, गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों को पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर ले जाएगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक दिन की रिमांड पर भेजा है।
24 फरवरी को हुई थी उमेशपाल की हत्या
जानकारी के मुताबिक, बीती 24 फरवरी को प्रयागराज में दिनदहाड़े हुई उमेश पाल की हत्या मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ बाकी थी, इसलिए पुलिस ने इनकी रिमांड की मांग की।
आरोपियों में नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद, राकेश कुमार और अरशद कटरा उर्फ अरशद खान शामिल हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इन आरोपियों को पुलिस 4 अप्रैल सुबह 9 बजे रिमांड पर लेगी। इसके बाद पूछताछ होगी और इसके बाद आरोपियों को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
पूछताछ में एक वकील भी मौजूद रहेगा
मंगलवार को रिमांड पर लेने से पहले पुलिस सभी आरोपियों का मेडिकल कराएगी, फिर अपने साथ ले जाएगी। रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ में एक वकील भी मौजूद रहेगा। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों के साथ टॉर्चर या थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाए।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अतुल्य कुमार द्विवेदी ने बताया कि कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस दोबारा आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। चार अप्रैल दिन मंगलवार सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक पांचों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में सौंपने का आदेश हुआ है। इस दौरान पुलिस केवल इनसे पूछताछ करेगी।
29 मार्च को मोहम्मद अरशद कटरा से हुई थी पूछताछ
बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के सह विवेचक संजय कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में आरोपियों के लिए 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मांगी थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पांचों आरोपी 22 मार्च से नैनी जेल में निरूद्ध हैं। न्यायालय के आदेश पर 29 मार्च को मोहम्मद अरशद कटरा से पूछताछ की गई तो पता चला कि अगर पांचों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाए तो कई महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।
अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने पांचों आरोपियों को चार अप्रैल मंगलवार सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक की कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया। इस दौरान पांचों आरोपियों को कस्टडी में लेने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ ही कर सकेगी। साथ ही, कोर्ट ने पुलिस को थर्ड डिग्री टॉर्चर न इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है।
Updated on:
3 Apr 2023, 7:15 PM IST
Published on:
3 Apr 2023, 7:14 PM IST
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