
एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद आरोपी को मिली सशर्त जमानत, जानिए वजह
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनडी टीएस एक्ट में 17दिसंबर 18से जेल में बंद विनय कुमार की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी के सिंह ने दिया है।याची के वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र का कहना था कि सह अभियुक्तों गुलफाम व प्रशांत कुमार को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। याची को झूठा फंसाया गया है। मुकदमे का विचारण शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है। अभी तक गवाही शुरू नहीं हुई है। इसलिए याची को भी जमानत पर रिहा किया जाए।
कोर्ट ने शर्तों का पालन करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अवहेलना करने पर जमानत निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।याची के खिलाफ इटावा के वैधपुरा थाने में एफ आई आर दर्ज कराई गई है।
हेड कांस्टेबल को छठे वेतन आयोग का लाभ देने पर निर्णय लेने का निर्देश
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिले में तैनात हेड कांस्टेबल को छठे वेतन आयोग के तहत बकाये सहित एसीपी का लाभ देने का प्रत्यावेदन नियमानुसार 3 माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है । यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अवधेश कुमार की याचिका पर दिया है। याची का कहना था उसने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ।इसलिए उसे 1 जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग की शिफारिश के तहत ए सी पी सहित बकाये वेतन का ब्याज सहित भुगतान किया जाय।
याची ने प्रत्यावेदन दिया है किन्तु कोई निर्णय नहीं लिया गया।
Updated on:
29 Mar 2022 06:14 pm
Published on:
29 Mar 2022 06:14 pm
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