scriptइलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्या की डिग्री मामले की सुनवाई, जानिए पूरा मामला | Hearing of Deputy CM Keshav Prasad Morya's degree case | Patrika News

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्या की डिग्री मामले की सुनवाई, जानिए पूरा मामला

locationप्रयागराजPublished: Mar 29, 2022 01:30:36 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या में मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में एसीजेएम प्रयागराज के 4 सितंबर 21 के आदेश को चुनौती दी गई है। मामले में फर्जी डिग्री की शिकायत की FIR के आदेश जारी करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एसीजेएम ने फर्जी डिग्री की शिकायत की FIR के आदेश जारी करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्या की डिग्री मामले की सुनवाई, जानिए पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्या की डिग्री मामले की सुनवाई, जानिए पूरा मामला

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या दूसरी बार बने है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सुनवाई शुरू हो गई है। याचिका में एसीजेएम प्रयागराज के 4 सितंबर 21 के आदेश को चुनौती दी गई है। एसीजेएम ने फर्जी डिग्री की शिकायत की FIR के आदेश जारी करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
यह भी पढ़ें

सात साल तक किया दुराचार, जाने क्यों हाईकोर्ट ने दे दिया जमानत

दायर याचिका में कहा गया है कि प्रयागराज के हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा, विशारद की डिग्री हाईस्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इसी डिग्री के आधार पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने आगे की शिक्षा ग्रहण की है।
यह भी पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलवामा हमले को लेकर लिया महत्वपूर्ण फैसला, जानिए वजह

इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इसे गैर कानूनी बताया है। उन्होंने इस बाबत डिप्टी सीएम पर FIR दर्ज करने के लिए आदेश जारी करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि एसीजेएम ने दाखिल याचिका व मांग पर विचार किए बगैर ही अर्जी को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में अब याचिका दाखिल की है और एसीजेएम के आदेश को चुनौती दी है।
यह भी पढ़ें

इलाहाबाद हाईकोर्ट राज्य सरकार पर सख्त, जाने किस मामले में मांगा जवाब

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सोसायटी फार वायस आफ ह्यूमन राइट्स एण्ड जस्टिस व इसके अध्यक्ष राज कुमार कौशिक की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव व अभिषेक कुमार यादव ने बहस की।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो