जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आनन्दी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा राजस्थान एपीडेमिक डिसिज एक्ट के तहत अलवर शहर के गोपाल टाकीज के पीछे कच्ची बस्ती, महताब सिंह का नोहरा, अखैपुरा लालखान, इन्द्रा कॉलोनी में संक्रमित लोगों के आसपास के क्षेत्र को हाई रिस्क जोन घोषित कर कफ्र्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को आगामी आदेश तक के लिए बफ र जोन घोषित किया है।
इसी प्रकार स्कीम नं. 10, छाजूसिंह की गली एवं 60 फीट रोड आदि पर संक्रमित के मकान तक के चारों तरफ के दायरे में आने वाले क्षेत्र को हाइ रिस्क जोन घोषित कर कफ्र्यू लगाया गया है तथा 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है। अलवर शहर के एनईबी के शिक्षक कॉलोनी, भवानी तोप सर्किल के सरकारी क्वाटर, स्कीम नं. 8 तथा मालवीय नगर में संक्रमित के मकान के चारों तरफ के दायरे में आने वाले क्षेत्र को हाई रिस्क जोन घोषित किया गया है तथा 3 किलोमीटर के दायरे को बफ र जोन घोषित किया है।