इन आदेशों से राजकीय, सार्वजनिक कार्यालय एवं औद्योगिक संस्थान, अति आवश्यक श्रेणी की दुकान व प्रतिष्ठान जैसे दूध डेयरी, सब्जी, पेट्रोल पंप, चिकित्सीय सेवाओं से सम्बन्धित मेडिकल दुकानें, लैब आदि को छूट रहेगी। इसके अलावा रिक्शा, ऑटोरिक्शा आदि को भी छूट रहेगी।