अलवर जिले में बानसूर क्षेत्र के हाजीपुर, चूला व हमीरपुर सहित अन्य कुछ गांवों से होकर निकलने वाली नदी में करीब एक हजार हैक्टेयर का खनन पट्टा पूर्व में दिया गया था। खनन पट्टा की पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि खत्म होने व दोबारा स्वीकृति जारी नहीं हो पाई है। इसी बीच पिछले सालों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में बजरी खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। इसके चलते बानसूर क्षेत्र में भी बजरी का खनन बंद करना पड़ा। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पर लगी रोक हटा ली है, लेकिन पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में बानसूर क्षेत्र में स्वीकृत लीज से बजरी खनन फिलहाल संभव नहीं हो सकेगा।