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कोरोना काल में कर रहे हैं शादी तो सूचना देना जरूरी, सूचना नहीं देने और नियम तोड़ने पर देना पड़ेगा भारी जुर्माना

कोरोना काल में शादी करने पर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स की पालना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
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अलवर

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Lubhavan Joshi

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Updated: 24 Nov 2020, 5:05 PM IST

Government Guidelines For Marriage Functions in Corona Days

कोरोना काल में कर रहे हैं शादी तो सूचना देना जरूरी, सूचना नहीं देने और नियम तोड़ने पर देना पड़ेगा भारी जुर्माना

अलवर. कोविड-19 की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए सरकार ने अब शादी की सूचना देना जरूरी कर दिया है शादी के दौरान प्रशासन अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर सकें।

इस आदेश की पालना के लिए सोमवार को उपखंड शहर कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग अपने बेटे बेटियों की शादी का कार्ड लेकर पहुंचे और प्रशासन को शादी की सूचना दी। कार्यालय में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भी मुश्किल हो गया। आधे समय कर्मचारी व्यवस्थाओं को संभालने में लगे रहे। पहले ही दिन करीब ढाई सौ से ज्यादा लोग शादी की सूचना देने पहुंचे । जिसमें सबसे ज्यादा देवउठनी एकादशी के थे।

सुबह तक विभाग की ओर से इस संबंध में कोई परफॉर्मा नहीं बनवाया गया था। एक साधारण कागज पर ही जानकारी ली जा रही थी, लेकिन लोगों की अधिक संख्या को देखते हुए दोपहर बाद एक निर्धारित प्रोफार्मा वर, वधु पक्ष को दिया गया।

जिसमें विवाह की तारीख, विवाह के स्थल और विवाह में शामिल लोगों की संख्या की जानकारी मांगी गई। प्रोफॉर्मा में स्पष्ट किया गया था कि यदि कानून की पालना नहीं की गई तो जुर्माना भी हो सकता है।
एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी सुनील कुमार ने बताया कि अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों ने सूचना दी है । सोमवार को 250 सौ से ज्यादा लोग आए। इसके लिए परफॉर्मा छपवाए गए हैं उनको भरकर देना होगा।

सूचना देना आवश्यक-

विवाह समारोह हो या फिर कोई धार्मिक आयोजन इसकी सूचना एसडीएम कार्यालय को देना जरूरी है । सूचना नहीं देने पर 5000 का जुर्माना है। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों की उपस्थिति मिलने पर 25000 की पेनल्टी है। अक्टूबर-नवंबर में अभी तक 8.30 सौ से ज्यादा सूचना आ गई मैरिज होम पर निगरानी के लिए टीम गठित की गई है।

-योगेश डांगुर, एसडीएम, अलवर