8 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बहरोड़ में हर तरफ सरकारी भवनों पर पोस्टर की भरमार

पोस्टर लगाने वाले नगरपालिका से नहीं लेते अनुमति  
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

अलवर

•

image

Shyam Sunder Sharma

•

Updated: 24 Dec 2020, 5:47 PM IST

बहरोड़ में हर तरफ सरकारी भवनों पर पोस्टर की भरमार

अलवर. बहरोड़ फ्लाइओवर के नीचे लगे पोस्टर।

अलवर. बहरोड़ नगरपालिका के शहर में सौंदर्यकरण बढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जगह जगह पर चित्रकारी व पेंटिंग करवाई थी ताकि शहर का स्वरूप निखर सके। लेकिन पालिका अधिकारियों की उदासीनता के चलते शहर में सरकारी भवनों व सार्वजनिक जगह पर निजी स्कूल, चुनाव प्रचार प्रसार करने के साथ ही अपने कारोबार को बढ़ाने वालों ने शहर में चारो तरफ अपने पोस्टर दीवारों व सार्वजनिक जगहों पर रातों रात चिपका जाते है। वहीं पालिका द्वारा बिना अनुमति के सरकारी भवनों व सार्वजनिक जगह पर पोस्टर बैनर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जाती है। पालिका द्वारा कस्बे में जगह जगह पर सरकारी भवनों,स्कूल व सार्वजनिक स्थानों की दीवारों पर पोस्टर बैनर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाने तथा एक वर्ष की सजा होने की बात दीवारों पर लिखवाई गई है लेकिन उसके बाद भी शहर में सरकारी भवनों की दीवारों व सार्वजनिक स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाने वाले कम नही हो रहे है।लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए शहर की दीवारों को सबसे बढिय़ा जगह समझते है क्योंकि यहां पर बगैर कोई एक रुपए खर्च किये मुफ्त में प्रचार प्रसार हो जाता है।

नपा की नहीं होती है कार्रवाई
नगरपालिका क्षेत्र में बहरोड़ शहर की सीमा के अंदर ही जगह जगह होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं। जिनमें कुछ को नपा की अनुमति प्राप्त है और कुछ को नहीं हैं। इस प्रकार के अवैध होर्डिंग भी शहर में लगे हुए है।अपने रसूख व नपा के जिम्मेदार अधिकारियों से मिलभगत के चलते होर्डिंग दिखाई दे रहें।इसी प्रकार शहर के मुख्य चौक चौराहों पर बिना अनुमति के विज्ञापन पोस्टर चिपकाए जाते हैं। इन पर कोई कार्रवाई क्यूं नही होती हैं। जबकि सार्वजनिक संपत्ति को बदरंग बनाने के अधिनियम 2006 के तहत सार्वजनिक संपत्तियों पर अनाधिकृत विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित करना अपराध की श्रेणी में आता है। जिसके तहत पांच हजार रुपए जुर्माना व एक साल की सजा का प्रावधान है लेकिन इसके बावजूद शहर में संस्थाओं द्वारा मनमाने तरीके से बैनरों पोस्टरों से शहर को बदरंग बनाया जा रहा है।लेकिन अब तक इस मसले पर नपा द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है।

शहर में है पालिका के अधिकृत होर्डिंग्स

बहरोड़ शहर में सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार प्रसार करने वाले दीवारों को बदरंग नहीं करे। इसके लिए पालिका ने निजी कम्पनी को प्रचार प्रसार का ठेका दिया हुआ है।लेकिन उसके बाद भी शहर में दीवारों पर पोस्टर व बैनर की भरमार है।

की जाएगी कार्रवाई
नगरपालिका अध्यक्ष होर्डिंग्स के अलावा अन्य जगह पर लगे पोस्टर बैनर लगाने वालों के खिलाफ पालिका द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
सत्यपाल यादव, बहरोड़ नगरपालिका अधिकारी