
अंबिकापुर. Mercedes car: मर्सिडीज कार दिलाने के नाम पर शहर के एक डॉक्टर से मुंबई के 2 व्यक्तियों ने 48 लाख रुपए लिए थे। दोनों जीजा-साला हैं। फोन पर डॉक्टर की कार (Mercedes car) के संबंध में लगातार बात हो रही थी। लेकिन अब उन्होंने डॉक्टर का फोन उठाना बंद कर दिया। डॉक्टर को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
शहर के चोपड़ापारा निवासी डॉ. अभिजीत जैन अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं। शहर के ही डॉक्टर अमित असाटी ने मर्सिडीज कार खरीदी की थी। इसे देखकर अभिजीत जैन ने भी खरीदने का मन बनाया। अमित असाटी ने उक्त कार को मुंबई से खरीदी थी।
कार के संबंध में बात करने के लिए डॉ. अमित असाटी ने डा. अभिजीत जैन को फोन नंबर दिया था। उक्त नंबर के माध्यम से अभिजीत जैन ने जैद खान व हफीजल रहमान निवासी मुंबई से संपर्क किया। दोनों जीजा-साला हैं। दोनों ने डॉ. अभिजीत जैन के मोबाइल पर मर्सिडीज कार की फोटो भेजी, जो उन्हें पसंद आई। उक्त कार की कीमत 48 लाख रुपए बताई गई।
डॉ. अभिजीत ने उक्त कार को खरीदने के लिए वर्ष 2020 में पहले 14.50 लाख रुपए जीजा-साला द्वारा दिए गए खाता नंबर में डाल दिया। 14.50 लाख रुपए लेने के बाद कार विक्रेताओं ने अपने ड्राइवर के माध्यम से दूसरी मर्सिडीज कार डॉ. अभिजीत जैन को चलाने के लिए अंबिकापुर भेजी।
इस दौरान उन्होंने कार रख ली और 17.50 लाख रुपए ड्राइवर को देकर भेज दिया। इसके बाद डॉ. अभिजीत जैन द्वारा अपनी पसंद की कार भेजने के लिए कहा गया तो उनके द्वारा और पैसे की मांग की गई। इसके बाद उनके द्वारा पुन: 11 लाख रुपए आरोपियों द्वारा दिए गए खाता नंबर में डाला गया। इसके बावजूद दोनों ने डॉक्टर के पसंद की कार नहीं भेजी।
आरोपी जैद खान 7 फरवरी 2021 को अंबिकापुर आया और डॉ. जैन को चलाने के लिए दी गई कार को यह बोल कर ले गया कि आपकी पसंद की कार अपने ड्राइवर के माध्यम से भेज देंगे। इस दौरान डॉ. जैन ने शेष बचे 5 लाख रुपए भी उसे दे दिया। आरोपी रुपए व कार लेकर वापस चला गया।
इसके बाद पसंद की कार भेजने के लिए डॉ. अभिजीत जैन को वह टालमटोल करता रहा। बीते 3 माह से आरोपियों द्वारा डॉ. अभिजीत जैन का फोन भी रिसीव नहीं किया जा रहा है। परेशान होकर उन्होंने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी जैद खान व हफीजल रहमान निवासी मुंबई के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
Updated on:
29 Jul 2024, 8:29 PM IST
Published on:
29 Jul 2024, 8:29 PM IST
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.