
13 accused arrested (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। सीतापुर के उरांवपारा में 3 दिन पूर्व शादी कार्यक्रम में हुए मामूली विवाद का बदला लेने एक दर्जन से अधिक लोगों ने 1 दिसंबर को युवक के साथ मारपीट की थी। मामले (Sitapur tension case) में पुलिस ने एक पक्ष पर अपराध दर्ज किया था। इसे लेकर उक्त पक्ष ने सोमवार की रात थाने के सामने एनएच पर चक्काजाम किया था। मंगलवार की दोपहर भी उसी पक्ष द्वारा चक्काजाम किया गया। सूचना पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो भी मौके पर पहुंचे थे। करीब 3 घंटे तक चले चक्काजाम के बाद विधायक ने बातचीत कर चक्काजाम समाप्त कराया। इधर मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
सीतापुर के उरांवपारा निवासी निहाल खलखो 1 दिसंबर को मोहल्ले के एक युवक को उसके घर छोडऩे जा रहा था। तभी 2 दिन शादी कार्यक्रम में हुए विवाद का बदला (Sitapur tension case) लेने की नीयत से लाठी-डंडे व लोहे के रॉड से लैस उरांव मोहल्ले में टोकोपारा के हीरालाल कुजूर, छोटू खान, आशिक खान, सुहेल खान, जावेद अहमद, शाबीर हसन, अतीक खान अपने अन्य साथियों के साथ कार, स्कॉर्पियो एवं बाइक से आकर मारपीट की।
निहाल खलखो ने मामले (Sitapur tension case) की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी हीरालाल कुजूर पिता दिलबहार कुजूर 23 वर्ष निवासी घासीपारा थाना सीतापुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
उसने पुलिस को बताया कि 30 नवंबर को उरांवपारा में शादी समारोह में साजिद खान का टेंट लगाने के दौरान झगड़ा विवाद का बदला लेने के उद्देश्य से एक राय होकर अपने साथियों के साथ वारदात (Sitapur tension case) को अंजाम दिया था।
मामले (Sitapur tension case) में पुलिस ने हीरालाल कुजूर के साथ उसके साथी छोटू खान 24 वर्ष, सुहेल खान 24 वर्ष, अनिल कुजूर 18 वर्ष, रेसालत खान 22 वर्ष, बाबू आलम 24 वर्ष, नवासी घासीपारा थाना सीतापुर, आशिक खान उम्र 20 वर्ष निवासी बैंकुठपुर, फैजुल्ला खान 33 वर्ष, मो. मुर्तजा 28 वर्ष, मोहसीन खान उम्र 21 वर्ष, निवासी रायकेरा थाना सीतापुर,
जावेद अहमद 25 वर्ष साकिन कण्डारा थाना कुनकुरी जशपुर, शाबीर हसन 36 वर्ष साकिन पुटुकेला तेलईधार थाना सीतापुर, अतीक खान 27 वर्ष साकिन रायकेरा थाना सीतापुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 351(2), 115(2), 191(1), 191(3), 190, 331(7) बीएनएस व एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(2)(5)(क) के तहत कार्रवाई की है।
Updated on:
02 Dec 2025 08:14 pm
Published on:
02 Dec 2025 08:14 pm
