7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

Triple Talaq: तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला, पहुंची थाना, बोली- दूसरी महिला से अवैध संबंध का किया था विरोध

Triple Talaq: पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की शुरु की जांच, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद संगठन का अध्यक्ष है आरोपी

less than 1 minute read
Google source verification
Triple talaq

Photo

अंबिकापुर। शहर के मोमिनपुरा में एक युवक ने मारपीट कर 3 बार तलाक-तलाक (Triple Talaq) बोलकर पत्नी को घर से निकाल दिया। पीडि़ता का आरोप है कि पति का अवैध संबंध किसी दूसरी महिला से है। इसका विरोध करने पर पति ने उसकी पिटाई भी की। उसने समझौते की कोशिश की, लेकिन पति का कहना है कि उसने तलाक दे दिया है। पीडि़ता ने पति के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।

शेख आमिन हुसैन कोतवाली क्षेत्र के मोमिनपुरा का रहने वाला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद संगठन का अध्यक्ष है। उसकी पत्नी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध (Triple Talaq) है। इसका विरोध करने पर पति द्वारा मारपीट व गाली गलौज की जाती है।

इसी बात को लेकर 16 दिसंबर 2025 को पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इस दौरान शेख आमिन ने 3 बार तलाक बोलकर और मारपीट करते हुए पत्नी को घर से निकाल दिया। पत्नी का कहना है कि उसने समझौते की कोशिश की, लेकिन पति ने यह कहते हुए रखने के लिए तैयार नहीं है कि उसने 3 तलाक (Triple Talaq) दे दिया है।

Triple Talaq: पुलिस ने दर्ज किया अपराध

समझौता न होने पर पीडि़ता 5 जनवरी को कोतवाली पहुंचकर मामले (Triple Talaq) की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 296, 351 (3) और मुस्लिम विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया है।


बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग