क्राइम

पत्नी की यातनाओं से तंग आकर पति ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, मिली सुरक्षा

पत्नी की यातनाओं से तंग आकर पति ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, मिली सुरक्षा

2 min read
पत्नी की यातनाओं से तंग आकर पति ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, मिली सुरक्षा

नई दिल्ली। पति से पत्नियों के परेशान होने वाले तो कई मामले आपने सुने होंगे, लेकिन इस मामले के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल शारीरिक रूप से अक्षम पति अपनी पत्नी की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था। पत्नी उसे कई तरह की यातनाएं भी दे रही थी। कई बार पति ने इसका विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार उसने बड़ा कदम उठाया।

ये भी पढ़ें

शर्मनाकः पति निकला नपुंसक तो ससुर ने शारीरिक संबंध बनाने पर किया मजबूर

मामला देश की राजधानी दिल्ली का ही है। जहां एक पति अपनी पत्नी की यातनाओं से इतना तंग आ गया है उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जब हाई कोर्ट के सामने ऐसा केस आया तो जज के भी होश उड़ गए। उनके सामने पीड़ित बनकर एक पति खड़ा था और प्रताड़ित करने का आरोप पत्नी पर था। शारीरिक रूप से 90 फीसदी दिव्यांगता के शिकार इस व्यक्ति का आरोप है कि अलग रह रही उसकी पत्नी उसे तरह-तरह से यातनाएं देती है, जिससे उसकी जान खतरे में है।

पति के आरोपों पर भरोसा जताते हुए हाई कोर्ट ने संबंधित इलाके के एसएचओ को निर्देश दिया कि वह इस व्यक्ति को मिल रही कथित धमकियों और यातनाओं का आकलन कर उसे तुरंत सुरक्षा मुहैया कराए। जस्टिस नजमी वजीरी की बेंच ने संबंधित इलाके के एसएचओ को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता संजीव शर्मा को मिल रहीं धमकियों का आकलन कर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। साथ ही जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह शर्मा की पत्नी से बात करे।
कोर्ट ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा के बारे में उसे समझाए और बताए कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी के पास नहीं है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारी से कहा है कि वह याचिकाकर्ता को संबंधित इलाके के दो पुलिसवालों के नंबर मुहैया कराए, जो हर समय चालू रहने चाहिए।

पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसे तरह-तरह से यातनाएं दे रही है। दोनों अलग-अलग रहते हैं। सरकारी स्कूल में टीचर याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से अक्षम है। उनकी पत्नी उनके बच्चे को भी मारती पीटती है।

ये भी पढ़ें

जिंदगी भर की कमाई से बनाया आशियाना, पर प्रशासन की मिली चेतवानी
Published on:
23 Aug 2018 01:48 pm
Also Read
View All