पीएम मोदी ने देश में 21 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया। लॉकडाउन और टोटल लॉकडाउन भी है अलग-अलग। जानिए क्या है इनमें अंतर और जरूरत।
नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर दुनियाभर में मंडराते खतरे के बीच पीएम मोदी ने पहले रविवार को जनता कर्फ्यू लागू करने का संदेश देश को दिया। इसके बाद मंगलवार को आगामी 21 दिनों के लिए पूरे देश में टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। यह किसी कर्फ्यू से कम नहीं होगी। ऐसे में लॉकडाउन और टोटल लॉकडाउन में क्या अंतर होता है और इनमें लोगों को किन चीजों की अनुमति होती है या नहीं होती है, के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
क्या है लॉकडाउन
लॉकडाउन एक अंग्रेजी शब्द है। वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक, "यह एक आपातकालीन उपाय या स्थिति है जिसमें लोगों को किसी खतरे के खतरे के दौरान अस्थायी रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र या इमारत (जैसे स्कूल) में प्रवेश करने या छोड़ने से रोका जाता है।"
आम भाषा में यह एक आपातकालीन व्यवस्था है। यदि आपातकालीन परिस्थितियों में किसी क्षेत्र को लॉकडाउन किया जाता है तो इसका सीधा मतलब कि लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती।
लॉकडाउन में किस बात की है अनुमति
इस दौरान लोगों को आवश्यक चीजों-कामों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है। जैसे अनाज-दूध-दवा-मेडिकल इमरजेंसी-बैंक आदि के लिए निकलना जरूरी है, तो बाहर जाने की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा बुजुर्गों-छोटे बच्चों की देखभाल के लिए भी ऐसी अनुमति दी जा सकती है।
कब किया जाता है लॉकडाउन
कभी आपातकालीन परिस्थितियों में, किसी खतरे से बचाने के लिए या फिर किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। फिलहा? कोरोना वायरस ? के खतरे से बचाने के लिए दुनिया में तमाम जगहों पर यह कदम उठाया जा रहा है।
कोरोनावायरस को लेकर लॉकडाउन क्यों
क्योंकि यह संक्रामक रोग है और जितनी तादाद में लोग मिलेंगे, संक्रमण उतना ज्यादा फैलेगा। इसलिए इसका प्रसार रोकने के लिए लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा जा रहा है।
टोटल लॉकडाउन
टोटल लॉकडाउन का मतलब पूरी तरह घर में बंद रहने का आदेश है। इसके अंतर्गत कोई भी तब तक घर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसे कोई अति आवश्यक या आपातकालीन जरूरत ना हो। इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही का भी प्रावधान है।
क्या हैं टोटल लॉकडाउन में निर्देश
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टोटल लॉकडाउन में किन्हें छूट
कब इन प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी
क्या होगी कार्यवाही
यह सभी आदेश आम जनता के लिए जारी किए गए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।