पॉक्सो कोर्ट ने 13 साल की साली के साथ बलात्कार के आरोपी जीजा को 20 साल कठोर कारावास और 1.85 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
Pali Rape News पाली। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने शनिवार को बलात्कार के आरोपी को सजा सुनाई है। 13 साल की साली के साथ बलात्कार के मामले में जीजा को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास के साथ 1 लाख 85 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। इस मामले में आरोपी की पत्नी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी।
इस पर न्यायाधीश ने कहा कि एक पत्नी ने अपने पति पर जघन्य आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी है। वरिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया कि एक महिला ने 19 मई को पुलिस में रिपोर्ट देकर बताया कि मैं, मेरे पति व पुत्री मेरे पिता के घर में रहते हैं। मेरी मानसिक रूप से कमजोर छोटी बहन, बड़ी बहन, मेरी ढाई साल की बेटी 16 फरवरी को घर पर थे। मैं मेहंदी लगाने बाहर गई थी।
उन्होंने बताया कि मेरे माता-पिता परिवार में किसी की मृत्यु होने से बाहर गए थे। मेरी बड़ी व छोटी बहन कमरे में बैठी थी। उसी समय मेरे पति ने छोटी बहन को हाथ पकड़कर खींचा और अपने कमरे में ले जाकर उसे बंद कर दिया। उसके दोनों पैर बांधकर बलात्कार किया। उसके साथ मारपीट की।
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इस बारे में किसी को बताने पर सभी परिजनों को जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिन बाद पेट में दर्द होने पर छोटी बहन ने आरोपी की पत्नी को घटना बताई। इस पर मामला दर्ज कराया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद इस मामले में न्यायाधीश निहालचंद ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है।