CG News: प्रदेश में डीजीपी ने आदेश जारी किया: सीएएफ की तैनाती अब सिर्फ एडीजी के लिखित आदेश पर होगी। बिना अनुमति किसी भी जिले में जवानों को डिप्लॉयमेंट नहीं किया जा सकेगा।
CG News: प्रदेश में सशस्त्र बल (सीएएफ) की तैनाती अब केवल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) के लिखित आदेश पर ही की जाएगी। डीजीपी अरुणदेव गौतम ने यह आदेश जिलों में कानून व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियानों और अन्य सुरक्षात्मक कार्यवाहियों को प्रभावित करने वाले मौखिक आदेशों के चलते जारी किया है। इसके तहत किसी भी जिले में सीएएफ जवानों को पर्सनल सिक्योरिटी ड्यूटी या अन्य डिप्लॉयमेंट बिना पुलिस मुख्यालय की अनुमति के तैनात नहीं किया जा सकेगा।
प्रदेश में सशस्त्र बल (सीएएफ) की तैनाती बिना अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) लिखित आदेश पर होगी। उन्हें पुलिस अधीक्षक (एसपी) और कमांडेंट के अनुरोध पर एडीजी की मौखिक निर्देश पर मूल विभाग से अन्य स्थानों में किए जाने की शिकायतें मिल रही थी।
इसके चलते जिलों में कानून व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियानों और अन्य सुरक्षात्मक कार्रवाई प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए डीजीपी अरुणणदेव गौतम ने आदेश जारी किया है। इसमें बिना एडीजी के लिखित आदेश पर तैनाती पर रोक लगाई गई है। इसकी प्रति सभी आईजी, एसपी, बटालियन सेनानी और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को भेज दी गई है।
साथ ही बिना किसी ठोस कारण संबंधित अधिकारी को अनुशंसा नहीं करने कहा गया है। इस आदेश के बाद राज्य के किसी भी जिले में सीएएफ जवानों को पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर ड्यूटी या अन्य डिप्लॉयमेंट बिना पुलिस मुख्यालय की अनुमति तैनात नहीं किया जा सकेगा।
CG News: सीएएफ जवानों को स्थानीय अधिकारियों, नेताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों और सुरक्षा कारणों से निजी सुरक्षा में लगाया जा रहा था। इससे एक्टिव बल की भारी कमी और आंतरिक सुरक्षा के साथ ही नक्सल विरोध अभियान पर असर देखने को मिल रहा था।
वहीं जमीनी स्तर पर फोर्स की सक्त्रिस्यता और तैनाती प्रभावित हो रही थी। अधिकांश जवानों को अनाधिकृत रूप से मूल विभाग से पीएसओ ड्यूटी में भेजने का सिलसिला चल रहा था। उक्त सभी को देखते हुए इस पर सख्ती से रोक लगाई गई है। बता दें कि रा्ज्य में सीएएफ की कुल 18 बटालियन में करीब 18000 जवान हैं। इसमें 9 बटालियन इंडिया रिजर्व (आईआर) शामिल है।