
डीएम ने मिलावटी खाद्य सामग्री रोकने के लिए दिए सख्त आदेश, सैंपल लेने के लिए दिए निर्देश
औरैया. जनपद में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए जिलाधिकारी ने सभी जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बार जिलाधिकारी श्रीकांत मिश्रा की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने अपमिश्रित खाद्य पदार्थो एवं नकली अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं उनकी बिक्री की रोकथाम करने के निर्देश दिए।
सभी कोटेदारों का कराएं रजिस्ट्रेशन
उन्होंने प्रदेश सरकार की मंशा को उजागर करते हुए कहा कि सरकार आम उपभोक्ताओं तक शुद्ध खाद्य पदार्थ व उच्च क्वालिटी की दवाएं पहुंचाना चाहती है। जिलाधिकारी ने अभिहीत अधिकारी को निर्देश दिए कि व्यापारियों के साथ बैठक की जाए। जिन दुकानों का पंजीकरण नहीं हो उनके पंजीकरण के लिए नगरपालिका में कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मंडी सचिव को निर्देश दिए कि वह मंडी के सभी गल्ला आढ़तियों का खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अन्तर्गत पंजीकरण करवाएं और साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी से कहा कि वह सभी कोटेदारों का रजिस्ट्रेशन कराएं।
अधिक से अधिक छापेमारी कर सैंपल भरे जाए
जिला अधिकारी ने कहा कि त्यौहार को आता देख कई दुकानदार दूध खोया घी तेल इत्यादि में मिलावट करने का काम करते हैं। अतः ऐसे मिलावट खोर दुकानदारों को पकड़ने के लिए अधिक से अधिक छापेमारी कर सैंपल भरे जाए एवं जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए तहसील स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए जिसमें संबंधित एसडीएम व ईओ भी शामिल रहे।
भोजन का सैंपल लेकर करवाई जाए जांच
उन्होंने अभिहीत अधिकारी से कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की समिति के सभी सदस्य के मोबाइल नंबर लेकर उनसे संपर्क स्थापित कर परामर्श लेते रहे। उन्होंने बीएसए को निर्देश दिए कि वह बीआरसी पर प्रधानाध्यापकों की होने वाली बैठकों में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर सभी को खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित दिशा निर्देश दिलवाएं एवं उसके बाद विद्यालयों में मिड्डे मील के अंतर्गत बनने वाले भोजन का सैंपल लेकर जांच करवाई जाए।
- बैनर, पोस्टर, आशा एवं एएनएम के माध्यम से इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाए।
- एडीएम और सीजीएम कोर्ट द्वारा जिन दोषी दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाता है उनसे जल्द से जल्द जुर्माना वसूल किया जाए।
Published on:
20 Aug 2018, 1:09 PM IST
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