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Motor Insurance Tips: कैसे क्लेम करें कार इंश्योरेंस, 6 पॉइंट्स में आसानी से समझें पूरी प्रक्रिया

किसी दुर्घटना की वजह से कार को नुकसान होने पर इंश्योरेंस के ज़रिए उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। आइए जानते है कार इंश्योरेंस क्लेम करने के आसान स्टेप्स।

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Car Insurance

नई दिल्ली। अच्छी ड्राइविंग और सुरक्षा नियमों का पालन करने के बाद भी सड़क दुर्घटना की कुछ संभावना रहती है। ऐसे में कार को भी नुकसान पहुंचता है। हालांकि अगर कार का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो नुकसान की भरपाई की जा सकती है। इंश्योरेंस क्लेम करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसका पालन करना ज़रूरी होता है।

भारत में कार इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें?

किसी भी दुर्घटना में कार को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए ज़रूरी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रक्रिया का ठीक तरह से पालन किया जाए। आइए भारत में कार इंश्योरेंस क्लेम करने की प्रक्रिया के बारे में आसान स्टेप्स में जानते है।

1. अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दे - दुर्घटना के बाद जल्द ही अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके इस बारे में जानकारी दे और कार को हुए नुकसान के बारे में सभी डिटेल्स सही से बताएं।

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2. पुलिस में एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करें - दुर्घटना के बारे में पुलिस को तुरंत जानकारी दे। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर एफआईआर (FIR) रिपोर्ट भी दर्ज करें। चोरी, सड़क दुर्घटना या आग लगने पर पुलिस में एफआईआर कराना ज़रूरी होता है। कार पर मामूली डेंट और खरोंच के लिए एफआईआर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इस दुर्घटना में कोई तीसरा पक्ष शामिल है तो ऐसी स्थिति में भी एफआईआर की ज़रूरत पड़ेगी।

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3. कार और दुर्घटना स्थान की तस्वीरें लें - दुर्घटना के बाद इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए ज़रूरी है कि कार और दुर्घटना स्थान की पर्याप्त तस्वीरें ले ली जाएं। यह क्लेम के लिए सबूत के तौर पर ज़रूरी होता है।

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4. ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करें - क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ चाहिए होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी की एक कॉपी, एफआईआर, मालिक-चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी कार के पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक कॉपी आदि। ऐसे में इन दस्तावेज़ों को ध्यान से जमा कराएं।

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5. अपनी कार की मरम्मत करवाएं - दुर्घटना के बाद उससे हुए नुकसान की मरम्मत के लिए अपनी कार को गैरेज में ले जाएं। इसके लिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी से भी कह सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दावे को मंजूरी देने पर कार को हुए नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी।

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6. चोरी के मामले में की जाने वाली कार्यवाही - यदि आपकी कार चोरी हो जाती है, तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इस बारे में जानकारी दे। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें। इंश्योरेंस कंपनी के पास दस्तावेज़ जैसे आरसी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, एफआईआर आदि जमा करें। अगर पुलिस उचित समय पर कार का पता लगाने में सक्षम नहीं है, तो एक गैर-पता लगाने योग्य प्रमाण पत्र जारी करेंगी। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का निपटान करके आपकी कार के मौजूदा बाज़ार मूल्य का भुगतान करेगी।

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