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अयोध्या

14 साल बाद रामलला को मिला इन्साफ अयोध्या आतंकी हमले के चार दोषियों को उम्रकैद

5 जुलाई 2005 की सुबह 9 बजे राम जन्म भूमि विवादित परिसर में सुरक्षा बैरिकेड को धमाके से उड़ाकर घुसे थे लश्कर के पांच फिदायीन

अयोध्याJun 18, 2019 / 05:08 pm

अनूप कुमार

Four accused Ramjanm Bhoomi terror attack have been punished by court

14 साल बाद रामलला को मिला इन्साफ अयोध्या आतंकी हमले के चार दोषियों को उम्रकैद

अयोध्या : आखिरकार 14 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला के गुनहगारों को सजा मिल ही गई | इलाहाबाद सेशन कोर्ट से 5 जुलाई साल 2005 को अयोध्या में विवादित परिसर के मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर में विराजमान रामलला पर फिदायीन हमला करने की साजिश रचने वाले चार आतंकियों को स्पेशल जज sc-st दिनेश चंद्र ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है | वहीं इस मुकदमे में आरोपी बनाए गए एक अन्य मोहम्मद अजीज को कोर्ट ने बरी कर दिया है | बताते चलें कि इस आतंकी हमले में लश्कर के पांच आतंकियों ने विवादित परिसर के पास बम धमाका कर परिसर की सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेड को उड़ा दिया था और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हुए और ग्रेनेड फेंकते हुए विवादित परिसर के अंदर दाखिल हुए थे | जहां पर करीब घंटे भर से अधिक समय तक सुरक्षाबलों से इन पांच आतंकियों की मुठभेड़ चली और उसके बाद इन सभी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था |
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5 जुलाई 2005 की सुबह 9 बजे राम जन्म भूमि विवादित परिसर में सुरक्षा बैरिकेड को धमाके से उड़ाकर घुसे थे लश्कर के पांच फिदायीन
इस घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था | घटना की जांच कर रही पुलिस ने मारे गए आरोपियों के पास से मिले मोबाइल सिम के जरिए इनसे संपर्क में रहने वाले कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया था | जिसके बाद 14 साल तक इस मुकदमे की सुनवाई चली और आज इस बड़ी घटना की साजिश रचने वाले चार आतंकियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद उन्हें सजा सुनाई गई | जिन्हें सज़ा मिली हैं उनमे आशिफ इक़बाल ,डा इरफ़ान , मो ,शकील और मो नसीम शामिल हैं ,जबकि एक अन्य आरोपी मो अज़ीज़ को न्यायालय ने बरी कर दिया है | इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 147,148,149,295,307, 302, 353,153,153A,153B,120B,7 CLA एक्ट जैसी धाराएं लगायीं थी | मंगलवार को जैसे ही आरोपियों को सजा सुनाई गई वैसे ही अयोध्या के आम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई | अयोध्या के आम लोगों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमें उम्मीद थी कि आतंकियों की मदद करने वालों को फांसी की सजा मिलेगी लेकिन न्यायालय ने निर्णय लिया है वह स्वीकार्य है |

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