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आजमगढ़. जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने अब कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। नए नियम के तहत यदि किसी ने लाक डाउन के दौरान अपनी बाइक पर किसी को बैठाया, तो उसका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। इस संबंध में सभी एसडीएम/इंसीडेण्ट कमांडर, तहसीलदार व सीओ को निर्देशित किया जा चुका है।
रविवार को जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 बनायी गयी है। इसके तहत लाकडाउन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए धारा-15 में विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। विनियमावली के किसी नियम का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या-45) की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर या घर से बाहर मुखावरण (मास्क, गमछा, स्माल या दुपट्टा/स्कार्फ) न पहनने पर या थूकने पर पहली व दूसरी बार के लिये उसपर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा, तीसरी बार में 500 जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हों, वह लाकडाउन का उल्लंघन करते हैं, तो उसे पहली बार के लिये न्यूनतम जुर्माना 100 रुपए देना होगा, जो 500 रुपए तक भी बढ़ सकता है। दूसरी बार के लिये जुर्माना 500 से 1000 रुपए तक हो सकता है। दूसरी बार के बाद हर बार उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिये 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त-
डीएम ने बताया कि दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर पहली बार के लिये जुर्माना 250 रूपये, दूसरी बार के लिये 500 रूपये, तीसरी बार के लिये 1000 रूपये व तीसरी बार के बाद वाहन चलाने पर लाइसेंस निरस्त/निलम्बित किया जा सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थितियों में, दुपहिया वाहन पर दूसरा व्यक्ति यदि बैठता है कि तो वह भी हेलमेट पहना हो, जिससे पूरा चेहरा ढ़कता हो, साथ ही मास्क एवं ग्लब्स भी पहना हो।
Updated on:
24 May 2020, 9:46 PM IST
Published on:
24 May 2020, 9:46 PM IST
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