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बिना रजिस्ट्रेशन तीन माह से सड़क पर दौड़ रहे पालिका के ऑटो हूपर

locationबगरूPublished: Mar 23, 2018 08:57:05 pm

Submitted by:

Teekam saini

पुलिस ने कार्रवाई की ना ही परिवहन विभाग ने। चौमूं का मामला।

Auto Hopper without registration in chomu
चौमूं (जयपुर). सड़क पर बिना नंबर के वाहन दौड़ता दिख जाए तो पुलिस और परिवहन विभाग उस पर कई जुर्माने वसूल लेता है। यहां तक कि वाहन को सीज करने तक की कार्रवाई की जाती है, लेकिन चौमूं में कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो हूपर बिना नंबर के दौड़ रहे हैं। पालिका प्रशासन ने इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है, जबकि पिछले माह से पूरे कस्बे में कचरा उठाने वाले ऑटो हूपर की हर इलाके में आवाजाही है। ऐसा नहीं है यातायात पुलिस या परिवहन विभाग को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सवाल ये भी है कि अगर इन वाहनों से कोई हादसा हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार हो। पलिका प्रशासन और ईओ की लारवाही के चलते इन दस वाहनों का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस नहीं हुआ है।
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तीन माह में एक बार भी नहीं टोका
पूरे कस्बे में सुबह से ही ऑटो हूपर दौडऩा शुरू हो जाते हैं। दिन में कम से कम एक बार थाना, उपखंड कार्यालय, परिवहन विभाग, चौराहों से होकर गुजरते हैं लेकिन तीन माह में एक बार भी जिम्मेदारों ने इन वाहनों पर कार्रवाई तो दूर टोका तक नहीं। वहीं पालिका प्रशासन भी इनके रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की कार्रवाई के लिए गंभीर नहीं है।
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हादसे हुआ तो कैसे हो कार्रवाई
कचरा उठाने वाले ऑटो हूपर यदि हादसा घटित कर दें तो उन्हें पकडऩा व उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। नंबर नहीं होने के कारण पालिका की इस लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है। जानकार सूत्रों की मानें तो इन वाहनों के चालक कुछ स्थानीय व कुछ बाहरी हैं। ऐसे में पालिका ने इनका पुलिस वेरिफिकेशन भी अब तक नहीं कराया है।
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पालिका ईओ ने मानी गलती
पत्रिका ने जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अधिकारी सलीम खान से बातचीत की तो पहले उन्होंने ऑटो हूपर के रजिस्ट्रेशन नहीं होने के लिए पिछले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराते हुए 15 दिन में रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही है। जबकि करीब एक माह पूर्व सलीम खान ने यहां ईओ की जिम्मेदारी संभाली है।
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ये है जुर्माना व सजा का प्रावधान
बिना रजिस्ट्रेशन वाहन पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना कम से कम दो हजार रुपए का प्रावधान है। वहीं इसकी पुनरावर्ति होने पर दस हजार रुपए तक जुर्माना व एक साल तक कैद का प्रावधान है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन की डिलीवरी देने पर डीलर के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है।
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