2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गांजा बेचने के आरोप में 3 गिरफ्तार

मोहम्मद रिशाद तथा मोहम्मद रहीस केरल के मल्लापुरम जिले के देहातों से गांजा खरीद कर शहर में बेचते थे
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बैंगलोर

•

image

Ram Naresh Gautam

•

Updated: 12 Oct 2018, 8:05 PM IST

GANJA

गांजा बेचने के आरोप में 3 गिरफ्तार

बेंगलूरु. सुद्दगुंटेपाल्या पुलिस ने गुरुवार को गांजा बेचने आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर 5 किलो 200 ग्राम गांजा तथा 100 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस के अनुसार इस मामले में केरल मूल के मोहम्मद रिशाद, मोहम्मद रहीस तथा वाल्मीकि नगर निवासी सादिक पाशा को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद रिशाद तथा मोहम्मद रहीस केरल के मल्लापुरम जिले के देहातों से गांजा खरीद कर शहर में बेचते थे। इस कारोबार में शहर का निवासी सादिक पाशा उनकी मदद करता था।


लॉरी की चपेट में आकर 3 की मौत
कलबुर्गी. जेवर्गी तहसील के नेलोगी थानांतर्गत जेतरगी गांव में गुरुवार को एक लॉरी की चपेट में आकर तीन राहगीरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान रंजणगी निवासी श्रीकांत बडगेर (32), गोलू राजस्थानी (18 ) तथा मोहिन भगवान (18 ) के रूप में की गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को जेवर्गी के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है।

दुर्घटना में बाइक सवार छात्र की मौत
बेंगलूरु. हुलिमाउ थानांतर्गत होसूर रोड के दयानंद कॉलेज के पास गुरुवार सुबह 7:30 बजे टेम्पो की चपेट में आने से बाइक सवार छात्र की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बीबीए का छात्र गुरुकिरण (19) बाइक पर कॉलेज जा रहा था। दूसरे वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में एक टेम्पो ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक से गिरे गुरुकिरण ने मौके पर ही दम तोड दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत
बेंगलूरु. यलहंका थानांतर्गत यलहंका-दोड्डबल्लापुर रोड पर स्थित बीएसएनएन कार्यालय के निकट गुरुवार सुबह 4 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एण्क व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम यलहंका निवासी शरवण (55) बताया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर मौके से फरार वाहन चालक को तलाश रही है।

ईरानी को एक साल की कैद, जुर्माना
बेंगलूरु. वीजा अवधि पूरी होने के बाद अवैध रूप से रहने वाले एक ईरानी नागरिक को 56 वे एसीएमएम न्यायालय ने एक वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गिरीनगर के पुलिस निरीक्षक कोटरेश ने आरोपी हसीम मोफ्ताज (32) के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
न्यायाधीश अत्तिकल प्रभू ने इस मामले की सुनवाई की।

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक