
Banswara News : राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग उपायुक्त एवं उप शासन सचिव प्रथम इन्द्रजीत सिंह ने अधिसूचना जारी कर नगर परिषद बांसवाड़ा का दायरा बढ़ा दिया है।
अधिसूचना में ग्राम पंचायत लोधा का राजस्व ग्राम जानामेड़ी, लोधा, ओझरिया, लालपुरा का सपूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत सेवना का राजस्व ग्राम जानावारी, धामनीया, कांकरा, डूंगरी का सपूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत बड़वी का राजस्व ग्राम बारीडायलाब, ग्राम पंचायत ठिकरिया का राजस्व ग्राम ठीकरिया, भवानपुरा (ग्रामीण) के सपूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर परिषद बांसवाड़ा के वर्तमान सीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके तहत इन ग्राम पंचायत व राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया गया है।
इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2) (घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में समिलित किए गए क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया गया है।
Updated on:
21 Mar 2025 01:32 pm
Published on:
21 Mar 2025 01:32 pm
