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गाड़ी की स्पीड सौ से ज्यादा की तो मुसीबतों की स्पीड आ जाएगी।..यूपी में होगा जुर्माना,बारां में लाइसेंस निलंबित

आपकी स्पीड जगह-जगह नापी जा रही है। हाई वे पर स्पीड गन व कैमरे लगे हैं। यह कभी भी आपको मुसीबत में फंसा सकते हैं।
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बारां

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Shiv Bhan Singh

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Updated: 17 Dec 2017, 2:27 PM IST

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अगर आप सौ से ज्यादा स्पीड से हाई वे पर गुजर रहे हैं तो सावधान। आपकी स्पीड जगह-जगह नापी जा रही है। हाई वे पर स्पीड गन व कैमरे लगे हैं। यह कभी भी आपको मुसीबत में फंसा सकते हैं। हाल ही बारां के ११ वाहन चालक इसी मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल यह लोग अलग अलग समय में यूपी के यमुना एक्सप्रेस हाई-वे के जेवर टोल प्लाजा से गुजरे थे। उस समय इनकी गाड़ी की स्पीड सौ से अधिक थी। इसी के चलते इनके लाइसेंस रद्ध रद्द करने और जुर्माना भरने के फरमान यहां घरों में आ गए हैं। इतना ही नहींं। इन्हें जुर्माना भरने यूपी जाना होगा जब कि लाइसेंस यहां रद्द होंगे। बारां. जिले के 11 वाहन चालकों को जिला परिवहन कार्यालय अब इन चालकों के लाइसेंस निलंबित करेगा तो जुर्माना भरने के लिए चालकों को यूपी जाना पड़ेगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से अब नोटिस जारी किए जाएंगे।

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तेज रफ्तार से निकली

अलग-अलग समय व तारीखों पर जिले की 11 कारें जेवर टॉल प्लाजा से तेज रफ्तार से निकली। उक्त कारों की गति 100 किमी प्रतिघंटा से अधिक थी। इसे प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे व स्पीड गन की मदद से मापा गया। इसके बाद यूपी के प्रशासन ने इस सम्बन्ध में जयपुर जिला परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को पत्र भी लिखा है। पत्र के आधार पर बारां जिला परिवहन अधिकारी के पास उक्त वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश आए हैं।
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इन अधिनियमों में कार्रवाई
उक्त वाहन चालकों ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 183 का उल्लंघन किया है। ऐसे में वाहन चालकों के खिलाफ मोटरयान अधियम 1988 की धारा 19 व केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 21 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
& उत्तरप्रदेश में 100 किमी प्रतिघंटा से तेज कार चलाने वाले चालकों के लाइसेंस निलंबित होंगे। इससे पहले उन्हें पहले नोटिस देकर बुलाया जाएगा। इस दौरान उनकी सुनवाई की जाएगी।
दिनेश सिंह सागर, डीटीओ बारां

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उनको नोटिस देकर बुलाया जाएगा

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जयपुर से उक्त वाहन के नम्बर भेजे गए थे। नंबरों के आधार पर गाड़ी मालिकों का पता कर किया है। उनको नोटिस देकर बुलाया जाएगा। यहां पर सुनवाई की जाएगी। यदि सुनवाई में संतोषप्रद जवाब नहीं दिया तो वाहन चालकों के लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किए जाएंगे। जुर्माना भरने के लिए वाहन चालकों को यूपी के सम्बन्धित टोल प्लाजा पर जाना पड़ेगा।