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बेरहमी से किया था पति का कत्ल, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद की सजा

प्रेम प्रसंग में बाधा बने पति की हत्या करने वाले प्रेमी और पत्नी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2 पीयूष चौधरी ने गुरुवार को सुनाए फैसले में दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

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Dhoti scandal file closed

धोती कांड की फाइल बंद (सांकेतिक तस्वीर)

बाड़मेर। प्रेम प्रसंग में बाधा बने पति की हत्या करने वाले प्रेमी और पत्नी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2 पीयूष चौधरी ने गुरुवार को सुनाए फैसले में दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

रामसर थाना क्षेत्र के हाथमा गांव में वर्ष 2019 में हुई इस सनसनीखेज वारदात में दक्षा कंवर और उसके प्रेमी महेन्द्रसिंह ने मिलकर पति वीरसिंह की कुल्हाड़ी और लोहे के पाइप से बेरहमी से हत्या कर दी थी। बाद में दोनों ने साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की। अदालत ने महेन्द्रसिंह और दक्षा को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड और धारा 201/34 में तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

ऐसे खुला राज

वीरसिंह की हत्या का पर्दाफाश तब हुआ जब उसका चचेरे भाई सुजानसिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि दक्षा और महेन्द्रसिंह के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे और इसको लेकर पति-पत्नी में विवाद चलता था।

घटना वाले दिन वीरसिंह को प्रेमी के घर आने की भनक लगी तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अनामिका सांदू व परिवादी अधिवक्ता स्वरूपसिंह राठौड़ ने 26 गवाहों और सबूतों को पेश किया।