
पाकिस्तानी नागरिक को 10 साल की सजा (फोटो- पत्रिका)
Rajasthan News: बाड़मेर जिले में स्थित मुन्नाबाव भूमि सीमा शुल्क स्टेशन से पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक रण सिंह को नकली नोट तस्करी के मामले में विशेष एनआईए अदालत ने 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर कुल 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि मामला मई 2019 का है, जब सीमा पर जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने रण सिंह को 2 हजार रुपए के 47 नकली नोटों के साथ हिरासत में लिया था। बरामद नोटों की कुल कीमत करीब 94 हजार रुपए बताई गई।
जांच के दौरान पता चला कि रण सिंह थार एक्सप्रेस के जरिए पाकिस्तान से भारत आया था। पुलिस का कहना है, वह सिंध प्रांत के मीठी का निवासी है और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर भारत में नकली मुद्रा की तस्करी कर रहा था। रेलवे स्टेशन पर उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर सामान की तलाशी ली गई, जिसमें नकली नोट छिपाकर रखे गए थे।
एनआईए ने नवंबर 2019 में इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। जांच में रण सिंह के एक सहयोगी की पहचान कुनपजी नाम के एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई, जो अभी तक फरार है। एनआईए उसकी तलाश में जुटी हुई है।
जयपुर स्थित विशेष एनआईए अदालत ने आईपीसी की धारा 489-बी व 489-सी, तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16 के तहत उसे दोषी करार दिया। कोर्ट ने हर अपराध के लिए 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
Updated on:
27 Nov 2025 12:31 pm
Published on:
27 Nov 2025 12:31 pm
