
भरतपुर में गिरफ्तार कर लाए आरोपी को ले जाते पुलिसकर्मी। फोटो पत्रिका
Bharatpur : भरतपुर में अटलबंद थाना पुलिस ने कथित धर्मांतरण के मुख्य आरोपी प्रोफेट बजिंदर सिंह को शनिवार को पंजाब के मानसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर भरतपुर लाकर अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4 में पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने प्रोफेट बजिदर को 4 सितम्बर तक 15 दिन के लिए सेवर जेल भेजा दिया है।
पुलिस के अनुसार साल 2024 को सोनार हवेली में धर्मांतरण का मामला सामने आया था। जांच में पता चला कि प्रोफेट बजिंदर सिंह की ओर से यह कार्यक्रम किया जा रहा था और लोगों को हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाया जा रहा था। मौके से कई बाइबल और आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले संदीप कुमार के अधिवक्ता उत्तम सिंह ने बताया कि 11 फरवरी 2024 को सोनार हवेली से धर्मान्तरण का मामला पकड़ा था।
इस मामले में अटलबंद थाना पुलिस ने प्रोफेट बजिंदर सिंह (42 वर्ष) पुत्र जगदीश निवासी वामन विकास नगर यमुनानगर हरियाणा हाल निवासी चंडीगढ़ मकान नंबर 139 न्यू चंडीगढ़ जिला मोहाली पंजाब को शुक्रवार को चंडीगढ़ जेल से भरतपुर लेकर आई। प्रोफेट बजिंदर सिंह बलात्कार के मामले में जेल की सजा काट रहा था।
सोनार हवेली में बच्चे, महिलाओं और कुछ बीमार लोगों को धर्मसभा के नाम पर बुलाया गया था। यहां लोगों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई थी। वहां पर बड़ी स्क्रीन लगाकर प्रोफेट बजिंदर सिंह के वीडियो दिखाए जा रहे थे। वहां मौजूद लोगों को हिन्दू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ नफरत के लिए उकसाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था।
मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तारी की थी। जांच में सामने आया था कि यह कार्यक्रम प्रोफेट बजिंदर सिंह की ओर से कराया जा रहा था। प्रोफेट बजिंदर सिंह की ओर से ऐसे कार्यक्रम करने के लिए पैसे भी दिए जाते थे, जिस खाते में पैसा जा रहा था उसकी जांच की गई तो पता लगा कि पिछले कई साल से करोड़ों रुपए का लेन-देन हो चुका है।
Updated on:
24 Aug 2025 09:09 am
Published on:
24 Aug 2025 09:09 am
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