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BHARATPUR NEWS : समूह में यात्रा करने व अग्रिम आरक्षण कराने पर रोडवेज देगा किराए में 10 से 20 फीसदी तक छूट

भरतपुर. Roadways will give 10 to 20 percent discount on fares for traveling in groups and making advance reservation घाटे से जूझ रहे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने यात्रीभार बढ़ाने के लिए एक पहल की है।
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भरतपुर

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Shyamveer Singh

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Updated: 5 Sep 2019, 5:02 AM IST

BHARATPUR NEWS : समूह में यात्रा करने व अग्रिम आरक्षण कराने पर रोडवेज देगा किराए में 10 से 20 फीसदी तक छूट

BHARATPUR NEWS : समूह में यात्रा करने व अग्रिम आरक्षण कराने पर रोडवेज देगा किराए में 10 से 20 फीसदी तक छूट

भरतपुर. Roadways will give 10 to 20 percent discount on fares for traveling in groups and making advance reservation घाटे से जूझ रहे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने यात्रीभार बढ़ाने के लिए एक पहल की है। अब रोडवेज बस में कम से कम चार व अधिकतम छह यात्रियों के एक साथ यात्रा करने पर रोडवेज किराए में दस प्रतिशत की छूट देगा। इसी तरह पूर्व आरक्षण कराने पर भी यात्रियों को किराए में 20 प्रतिशत तक की रियायत दी जाएगी। इस संबंध में बुधवार को निगम के कार्यकारी निदेशक (यातायात) यूडी खान ने आदेश जारी कर दिए। उक्त दोनों योजनाओं का लाभ 11 सितम्बर 2019 से यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगा।


समूह में यात्रा करने पर यूं मिलेगी छूट
नियमानुसार कम से कम चार व अधिकतम 6 यात्री एक साथ और एक समान स्थान के लिए एक ही बस में यात्रा करेंगे तो उन्हें यात्री किराया राशि में 10 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार/मान संसाधन/टोल टैक्स व कर पर रियायत देय नहीं होगी। यह छूट ऑनलाइन रिजर्वेशन/टिकट बुकिंग व अग्रिम आरक्षण पर वाहन के प्रस्थान समय से 12 घंटे पूर्व तक दी जाएगी।


अग्रिम आरक्षण पर 20 प्रतिशत तक छूट
निगम ने रोडवेज बसों में यात्रीभार व अग्रिम आरक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से फ्लेक्जिबल-फेयर योजना में भी संशोधन किया है। इसके तहत यदि कोई यात्री यात्रा की निर्धारित तिथि से 3 से 15 दिन पूर्व आरक्षण कराता है तो उसको यात्री किराया राशि में 10 प्रतिशत की छूट और 16 से 30 दिन पूर्व आरक्षण कराने पर 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ डीलक्स व वातानुकूलित श्रेणी के वाहनों में न्यूनतम 250 किमी व इससे अधिक दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर व द्रुतगामी व सेमी डीलक्स श्रेणी के वाहनों में न्यूनतम 100 किमी व इससे अधिक दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर प्रभावी होगी। उक्त रियायत प्राप्त करने वाले यात्रियों को यात्रा के समय सरकार द्वारा निर्धारित फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

बस छूटने पर कर सकेंगे दूसरी बस में यात्रा
संशोधित फ्लेक्जिबल-फेयर येाजना के तहत क्रय की गई टिकट में अंकित नाम के अनुसार पहचान पत्र प्रस्तुुत करने पर वाहन रवानगी/छूटने के आधा घंटे में स्थान प्रभारी/ड्यूटी ऑफीसर को रिपोर्ट करने पर ऐसे यात्री को उस वाहन के बाद प्रस्थान करने वाली बस में यात्रा अनुमति दी जाएगी।