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PMAY Application: 743 पीएम आवासों के लिए आवेदन शुरू, दिव्यांगों और बुजुर्गों को भूतल पर मिलेगी प्राथमिकता

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मोर मकान-मोर आस योजना में 743 आवासों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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Chhattisgarh News

पीएम आवासों के लिए आवेदन शुरू (फोटो सोर्स- AI)

PMAY Application: वर्षों से किराए के मकानों में रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के अपने पक्के घर का सपना अब पूरा हो सकेगा। नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मोर मकान-मोर आस योजना में 743 आवासों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत गोकुल नगर पुलगांव, मां कर्मा हाइट्स बोरसी और सरस्वती नगर में निर्मित व निर्माणाधीन मकानों का आवंटन किया जाएगा।

तीन परियोजनाओं में 743 आवास

नगर निगम की ओर से तीन आवासीय परियोजनाओं में कुल 743 मकानों का आवंटन किया जाना है। इनमें 178 मकान भूतल पर उपलब्ध हैं, जबकि 565 अन्य रिक्त आवास हैं। गोकुल नगर पुलगांव में सबसे अधिक 299 मकान हैं। वहीं मां कर्मा हाइट्स बोरसी में 42 और सरस्वती नगर में 402 मकान उपलब्ध हैं।

शारीरिक सुविधा को देखते हुए मिलेगा लाभ

योजना में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तीनों आवासीय परियोजनाओं में उपलब्ध 178 भूतल के मकान उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे। इससे बुजुर्गों और दिव्यांग हितग्राहियों को आवास तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ने की परेशानी से राहत मिलेगी।

कहां कितने मकान

  • आवासीय परियोजना - भूतल - अन्य रिक्त आवास - कुल
  • गोकुल नगर, पुलगांव - 103 -196 - 299
  • मां कर्मा हाइट्स, बोरसी - 12 - 30 - 42
  • सरस्वती नगर - 63 - 339 - 402
  • कुल - 178 - 565 - 743

पात्र हितग्राही ऐसे करें आवेदन

पात्र हितग्राही निर्धारित शुल्क जमा कर सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर स्थित नगर निगम के डेटा सेंटर की प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म प्राप्त करने के बाद उसे आवश्यक जानकारी के साथ भरना होगा। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म को इसी कार्यालय में जमा करना होगा।

योजना से जुड़ी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में जानकारी भी प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा से प्राप्त की जा सकती है। पात्र हितग्राहियों को आवेदन के साथ पात्रता संबंधी निर्धारित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।

बाकी मकान लॉटरी से होंगे आवंटित

भूतल के आवासों के बाद शेष 565 मकानों का आवंटन अन्य पात्र हितग्राहियों के बीच लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन करने वाले हितग्राहियों को पात्रता संबंधी निर्धारित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।