
CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में जिला चिकित्सालय दुर्ग के मातृ-शिशु अस्पताल में नवजात शिशुओं के अदला-बदली के प्रकरण में जिला प्रशासन ने जांच समिति गठित की गई थी। जांच समिति ने नियमानुसार जांच रिर्पोट न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने शिशुओं के हित को ध्यान में रखते हुए डीएनए टेस्ट कराए जाने का आदेश पारित किया है।
सिविल सर्जन डॉक्टर हेमंत कुमार साहू ने दोनों नवजात के स्वास्थ्य जांच का निर्देश शिशु रोग विशेषज्ञ को दिया था। दोनों शिशुओं का शिशु रोग विशेषज्ञ ने स्वास्थ्य परीक्षण किया है व दोनों शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ्य है।
समिति के अध्यक्ष राकेश साहू व सदस्य मंजूला देशमुख, मुकेश सोनी, रचना अग्रवाल और भावना अग्रवाल ने डीएनए जांच करवाने का आदेश दिया। यह आदेश दिया गया है कि 15 दिन के भीतर दोनों शिशुओं का डीएनए टेस्ट करवाकर प्रस्तुत करें।
शिशु को उनके जैविक माता पिता के सुपुर्द किया जा सके। आदेश में यह भी कहा गया है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होते तक दोनों शिशु व माता को जिला चिकित्सालय के सुरक्षण में रखना सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को आदेश का पालन सुश्चित करने निर्देशित किया गया है।
जिला अस्पताल, दुर्ग में शबाना और साधना की डिलीवरी हुई। दोनों के ही बच्चे स्वस्थ्य हैं। शबाना और उसके परिवार का कहना है कि अस्पताल में दोनों के बच्चे बदल गए। इसके बाद से शबाना और उनका परिवार जिला अस्पताल का चक्कर लगा रहा है। बच्चे के टेग में साधना लिखा था, तब उनको यह मालूम हुआ कि बच्चा उनका नहीं है। अब परिवार बच्चे और उसकी मां को जिला अस्पताल में लाकर रखा है, ताकि बच्चे की देखभाल में कोई कोताही न बरती जाए।
Updated on:
06 Feb 2025 12:31 pm
Published on:
06 Feb 2025 10:48 am
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