औद्योगिक क्षेत्र बिलिया प्रथम, द्वितीय तृतीय, चतुर्थ चरण, बिलिया विस्तार व औद्योगिक सम्पदा में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले ठोस कचरे के निस्तारण के लिए औद्योगिक क्षेत्र बिलिया प्रथम व द्वितीय चरण में 33 केवी जीएसएस के पास भूखण्ड संख्या 155 के सामने भूमि में से 2178.72 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है। औद्योगिक इकाइयों के सामने कचरा डालने पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कचरा निस्तारण के अलावा ठोस अपशिष्ट (नॉन हजारडर्स) के प्रबन्धन के लिए स्थानीय औद्योगिक संघ को एसपीवी का गठन करने के भी निर्देश दिए हैं।