
Attempted rape of woman, convicts sentenced to five years each
भीलवाड़ा. विशेष न्यायालय संख्या एक (पॉक्सो मामलात) के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने महिला से बलात्कार के प्रयास के मामले में शनिवार को तीन जनों को दोषी माना। तीनों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई तथा तीन-तीन हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए। सजा पाने वालों में सुवाणा निवासी राजू जाट, जमनलाल जाट तथा सांगानेर निवासी धन्नालाल उर्फ कमलेश जाट शामिल है। प्रकरण के अनुसार ११ अक्टूबर २०११ को भीलवाड़ा में निजी अस्पताल में वार्ड लेडी ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया। परिवादी ने बताया कि ११ अक्टूबर को अस्पताल में ड्यूटी खत्म करके सदर थाना क्षेत्र में चौराहे पर खड़ी थी। इस दौरान तीनों अभियुक्त एक मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे। महिला से बदसलूकी कर सड़क के निकट खाई में धक्का दे दिया तथा उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। पीडि़ता के शोर मचाने पर आसपास लोग दौड़कर आए। इस दौरान अभियुक्त भाग गए। पीडि़ता ने फोन करके अपने रिश्तेदार को वहां बुला लिया। उसके साथ सदर थाने पहुंच कर बलात्कार के प्रयास का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने अभियुक्तों के खिलाफ १० गवाह और २१ दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किया। यह मामला पूर्व में महिला उत्पीडऩ न्यायालय में चल रहा था। बाद में वहां से फाइल हस्तांतरित होकर पॉक्सो कोर्ट में आई। -
Published on:
31 Jul 2021 09:36 pm
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