नगर विकास न्यास सचिव अजय कुमार आर्य ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में १८ सितम्बर को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 चलाए जाने का निर्णय लिया था। इसी के तहत यह अभियान दो अक्टूबर से तीन चरणों में आयोजित होगा। समापन ३१ मार्च २०२२ को होगा। इस अभियान के तहत आयोजित शिविर में विभिन्न मदों में आमजन को राहत प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। बकाया लीज राशि व अग्रिम 10 वर्ष व 8 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा कराऐ जाने पर बकाया लीज राशि पर 60 फीसदी छूट प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार 10 वर्ष की अग्रिम लीज एकमुश्त जमा कराने पर फ्र ी होल्ड का पट्टा दिया जाएगा एवं जिन प्रकरणों में पूर्व में 8 वर्ष की लीज राशि जमा कराकर 99 वर्षीय लीजमुक्ति प्रमाण पत्र लिया हुआ है उनमें 2 वर्ष की एकमुश्त लीज लेकर 99 वर्षीय पट्टे को समर्पण कराकर फ्री होल्ड का पट्टा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
विभिन्न आय श्रेणी के आवासों में राहत आर्य ने बताया कि नीलामी व आवंटन के भूखण्ड जिनमें मूल राशि जमा है उनमें ब्याज व शास्ती में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। विभिन्न आय श्रेणी के आवास व भूखण्डों के बकाया राशि व किश्तें एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व शास्ती में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनग्र्रहण राशि में 60 फीसदी की छूट प्रदान की गई है। भू उपयोग परिवर्तन राशि एकमुश्त जमा कराने पर 5 फीसदी की छूट एवं 1 वर्ष में 4 किश्तों में जमा कराने की छूट प्रदान की गई है।