अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले में पुलिस ने धारा 304 बी में आरोपित मुकेश जटिया आदि के विरुद्ध मामला दर्ज किया। पोस्टमार्टम व एफएसएल रिपोर्ट एव अन्य बयानों से आरोपित मुकेश जटिया के विरुद्ध भादस 304 बी का अपराध प्रमाणित पाया । मृतका के ससुर सास, जेठानी, जेठ के खिलाफ तफतीश से कोई तथ्य सामने नहीं आया। ऐसे में पुलिस ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने 30 गवाह एवं 13 दस्तावेज के माध्यम से मामले को धारा 302 का माना।